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Amruta Fadnavis threat case: अमृता फडणवीस ब्लैकमेल मामले में बुकी अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी खारिज

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में एक सत्र अदालत ने शनिवार को संदिग्ध सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जयसिंघानी को मुंबई पुलिस ने 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया था. गुजरात ईडी भी उससे पूछताछ करेगी.

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Published : Apr 1, 2023, 4:16 PM IST

Updated : Apr 1, 2023, 9:30 PM IST

मुंबई: अनिल जयसिंघानी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें इस संबंध में जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दी लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी.

अमृता फडणवीस ने रिश्वत मांगने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था. उसके बाद अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया गया. तब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था. उन्होंने इस हिरासत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने वहां फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन अपर सत्र न्यायालय बंबई ने आज अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

हालांकि, अनिल जयसिंघानी के चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 30,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. हालांकि, यह मामला इशारा करता है कि बुकी अनिल की जमानत अर्जी खारिज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि शुक्रवार 31 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश पुलिस ने बुकी अनिल की हिरासत मांगी थी. आज 1 अप्रैल को गुजरात के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में उनकी हिरासत के लिए अर्जी दायर की गई है.

हाईकोर्ट में जमानत नहीं मिलती, इसलिए बुकी अनिल के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई लेकिन सरकारी पक्ष के वकीलों ने एक बार फिर अदालत में जोर देकर कहा कि जांच के लिए हिरासत जरूरी है.

दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उनकी बेटी अनिक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर अमृता फडणवीस को अनीक्षा से मदद लेते हुए दिखाया गया था. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 385 (जबरन वसूली), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 (भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करके लोक सेवक को प्रेरित करना) और 12 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: SC DISMISSES PIL : सभी पशुओं को कानूनी निकाय घोषित करने संबंधी जनहित याचिका खारिज

मुंबई: अनिल जयसिंघानी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें इस संबंध में जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दी लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी.

अमृता फडणवीस ने रिश्वत मांगने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था. उसके बाद अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया गया. तब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था. उन्होंने इस हिरासत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने वहां फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन अपर सत्र न्यायालय बंबई ने आज अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

हालांकि, अनिल जयसिंघानी के चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 30,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. हालांकि, यह मामला इशारा करता है कि बुकी अनिल की जमानत अर्जी खारिज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि शुक्रवार 31 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश पुलिस ने बुकी अनिल की हिरासत मांगी थी. आज 1 अप्रैल को गुजरात के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में उनकी हिरासत के लिए अर्जी दायर की गई है.

हाईकोर्ट में जमानत नहीं मिलती, इसलिए बुकी अनिल के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई लेकिन सरकारी पक्ष के वकीलों ने एक बार फिर अदालत में जोर देकर कहा कि जांच के लिए हिरासत जरूरी है.

दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उनकी बेटी अनिक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर अमृता फडणवीस को अनीक्षा से मदद लेते हुए दिखाया गया था. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 385 (जबरन वसूली), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 (भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करके लोक सेवक को प्रेरित करना) और 12 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: SC DISMISSES PIL : सभी पशुओं को कानूनी निकाय घोषित करने संबंधी जनहित याचिका खारिज

Last Updated : Apr 1, 2023, 9:30 PM IST
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