नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 से संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुनायाा. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सात सदस्यीय पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया. इस मामले में अब पांच सदस्यीय पीठ ही सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त 2019 के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया है.
न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 23 जनवरी को इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था.
एनजीओ पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL), जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और एक अन्य ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की है.
जस्टिस संजय किशन कौल, आर सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत पांच सदस्यीय पीठ में शामिल हैं.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने गत वर्ष 5 अगस्त को संसद से प्रस्ताव पारित कर अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी घोषित कर दिया था और राज्य को दो संघ शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था. केंद्र के इस निर्णय की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए उच्चतम न्यायालय में 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं.