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सीबीआई की विशेष अदालत ने व्यापम घोटाले के सभी दोषियों को सजा सुनाई - सीबीआई की विशेष अदालत

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 दोषियों को सात-सात साल सजा सुनाई है. मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा हुई है.

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Published : Nov 25, 2019, 6:17 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को, सभी 31 दोषियों को सजा सुनाई. इनमें से 30 को 7 साल की कैद, और एक आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, बीते बृहस्पतिवार बहुचर्चित व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिन 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था, उनमें परीक्षार्थी, मिडिल मैन और परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले शामिल हैं.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

इस मामले पर स्पेशल टास्क फोर्स (STF ) नेदतिया और भोपाल के परीक्षा केंद्रों से 6-6 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा था.इन आरोपियों की निशानदेही पर कुछ परीक्षार्थियों और दलालों को भी गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में एक बड़े दलाल प्रदीप त्यागी को भी दोषी माना गया है, जो पहले ही एक मामले में पकड़ा जा चुका है.

पढ़ें- व्यापमं घोटाला : पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सभी 31 आरोपी दोषी करार

बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले की जांच के दौरान STF ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में गड़बड़ी को लेकर FIR दर्ज की थी, इसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. इस मामले में सभी गवाहों और परीक्षार्थियों के बयान दर्ज होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया.

भोपाल : मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को, सभी 31 दोषियों को सजा सुनाई. इनमें से 30 को 7 साल की कैद, और एक आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, बीते बृहस्पतिवार बहुचर्चित व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिन 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था, उनमें परीक्षार्थी, मिडिल मैन और परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले शामिल हैं.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

इस मामले पर स्पेशल टास्क फोर्स (STF ) नेदतिया और भोपाल के परीक्षा केंद्रों से 6-6 परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा था.इन आरोपियों की निशानदेही पर कुछ परीक्षार्थियों और दलालों को भी गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में एक बड़े दलाल प्रदीप त्यागी को भी दोषी माना गया है, जो पहले ही एक मामले में पकड़ा जा चुका है.

पढ़ें- व्यापमं घोटाला : पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सभी 31 आरोपी दोषी करार

बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले की जांच के दौरान STF ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में गड़बड़ी को लेकर FIR दर्ज की थी, इसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था. इस मामले में सभी गवाहों और परीक्षार्थियों के बयान दर्ज होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया.

Intro:भोपाल- मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महा घोटाले की पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 आरोपियों को सात सात साल की और मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई है। हाल ही में कोर्ट ने इन 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था जिन्हें आज सजा सुनाई गई है।


Body:व्यापम महा घोटाले की पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी करार दिए गए 30 आरोपियों को सात सात साल की सजा सुनाई है। वही इस मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट ने इन आरोपियों को धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने को आधार मानकर आरोपियों को सजा सुनाई है। अब इन सभी आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।


Conclusion:बता दें कि साल 2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि भोपाल और दतिया स्थित केंद्रों पर वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह पर फर्जी विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे हैं एसटीएफ ने इन केंद्रों पर दबिश दी और यहां से ऐसे परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया जो दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। इसके बाद एसटीएफ ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया था और फिर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।

बाइट- अखलेश श्रीवास्तव, वकील, आरोपी पक्ष।
बाइट- सतीश दिनकर, विशेष वकील, सीबीआई।
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