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बेंगलुरु: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल होगा ब्लॉक, कोर्ट ने दिया आदेश - twitter

बेंगलुरु कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.

भारत जोड़ो यात्रा
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Published : Nov 7, 2022, 7:23 PM IST

Updated : Nov 7, 2022, 7:42 PM IST

बेंगलुरु (कर्नाटक): बेंगलुरु कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. बेंगलुरु की एक वाणिज्यिक अदालत ने सोमवार को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और उसके जन आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से एमआरटी म्यूजिक (वादी) द्वारा शुरू किए गए कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हैंडल ने अवैध रूप से फिल्म केजीएफ-अध्याय 2 की ध्वनि रिकॉर्ड का उपयोग किया है.

अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया सामग्री ने स्थापित किया कि यदि ध्वनि रिकॉर्ड के कथित अवैध उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, तो वादी को एक अपूरणीय क्षति होगी और इससे बड़े पैमाने पर चोरी को बढ़ावा मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि वादी ने विशेष रूप से सीडी का निर्माण किया है जिसमें अगल-बगल फाइल को दिखाया गया है, यानी, उसके कॉपीराइट वाले काम का मूल संस्करण अवैध रूप से सिंक्रनाइज़ किए गए संस्करण के साथ है.

आगे कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर इस अदालत के समक्ष उपलब्ध ये प्रथम दृष्टया सामग्री यह स्थापित करती है कि यदि इसे प्रोत्साहित किया जाता है तो वादी जो सिनेमैटोग्राफी फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बमों आदि को प्राप्त करने के व्यवसाय में है, उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है और आगे भी बड़े पैमाने पर चोरी प्रोत्साहित हो सकती है. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने एकतरफा निषेधाज्ञा के एक आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक वादी के स्वामित्व वाले कॉपीराइट कार्य का अनधिकृत और अवैध रूप से उपयोग करने से रोक दिया.

पढ़ें: ट्विटर इंडिया के कर्मचारी छंटनी से हताश, कारवाई को बताया क्रूर और अपमानजनक

कोर्ट ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से तीन लिंक हटाने का भी निर्देश दिया और आगे इसे INC और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. एमआरटी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी अवैध रूप से संगीत का उपयोग कर रहे थे और अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट का निरीक्षण और संचालन करने के लिए एक आयुक्त को नियुक्त करना आवश्यक था.

बेंगलुरु (कर्नाटक): बेंगलुरु कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. बेंगलुरु की एक वाणिज्यिक अदालत ने सोमवार को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और उसके जन आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से एमआरटी म्यूजिक (वादी) द्वारा शुरू किए गए कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में ब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हैंडल ने अवैध रूप से फिल्म केजीएफ-अध्याय 2 की ध्वनि रिकॉर्ड का उपयोग किया है.

अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया सामग्री ने स्थापित किया कि यदि ध्वनि रिकॉर्ड के कथित अवैध उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, तो वादी को एक अपूरणीय क्षति होगी और इससे बड़े पैमाने पर चोरी को बढ़ावा मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि वादी ने विशेष रूप से सीडी का निर्माण किया है जिसमें अगल-बगल फाइल को दिखाया गया है, यानी, उसके कॉपीराइट वाले काम का मूल संस्करण अवैध रूप से सिंक्रनाइज़ किए गए संस्करण के साथ है.

आगे कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर इस अदालत के समक्ष उपलब्ध ये प्रथम दृष्टया सामग्री यह स्थापित करती है कि यदि इसे प्रोत्साहित किया जाता है तो वादी जो सिनेमैटोग्राफी फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बमों आदि को प्राप्त करने के व्यवसाय में है, उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है और आगे भी बड़े पैमाने पर चोरी प्रोत्साहित हो सकती है. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने एकतरफा निषेधाज्ञा के एक आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक वादी के स्वामित्व वाले कॉपीराइट कार्य का अनधिकृत और अवैध रूप से उपयोग करने से रोक दिया.

पढ़ें: ट्विटर इंडिया के कर्मचारी छंटनी से हताश, कारवाई को बताया क्रूर और अपमानजनक

कोर्ट ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से तीन लिंक हटाने का भी निर्देश दिया और आगे इसे INC और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. एमआरटी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी अवैध रूप से संगीत का उपयोग कर रहे थे और अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट का निरीक्षण और संचालन करने के लिए एक आयुक्त को नियुक्त करना आवश्यक था.

Last Updated : Nov 7, 2022, 7:42 PM IST
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