अहमदाबाद: उमेश पाल के अपहरण मामले में 17 साल के आतंक का अंत हो चुका है. प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया दिया है. कोर्ट ने आतंकी अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की शाम अहमदाबाद के साबरमती केन्द्रीय कारागार वापस लाया गया. कोर्ट ने अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.
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#WATCH | Gangster-politician Atiq Ahmad, who was sentenced to life imprisonment in the Umesh Pal kidnapping case, brought back to Sabarmati Jail in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/jgEpCbyrIF
— ANI (@ANI) March 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) March 29, 2023#WATCH | Gangster-politician Atiq Ahmad, who was sentenced to life imprisonment in the Umesh Pal kidnapping case, brought back to Sabarmati Jail in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/jgEpCbyrIF
— ANI (@ANI) March 29, 2023
एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक और लोकसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज से 24 घंटे की लंबी यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वैन से गुजरात लाया गया.
वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60 वर्षीय गैंगस्टर को लेकर आयी है और जेल परिसर में प्रवेश कर रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबरमती जेल से रविवार को अतीक अहमद को हिरासत में लिया और उसे प्रयागराज ले गए जहां विशेष एमपी / एमएलए अदालत ने अपहरण के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनायी.
फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था.
पीटीआई-भाषा