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Atiq Ahmed: अतीक अहमद को प्रयागराज से वापस गुजरात की साबरमती जेल लाया गया

गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की शाम अहमदाबाद के साबरमती केन्द्रीय कारागार वापस लाया गया. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक अदालत ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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Published : Mar 29, 2023, 9:36 PM IST

अहमदाबाद: उमेश पाल के अपहरण मामले में 17 साल के आतंक का अंत हो चुका है. प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया दिया है. कोर्ट ने आतंकी अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की शाम अहमदाबाद के साबरमती केन्द्रीय कारागार वापस लाया गया. कोर्ट ने अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.

  • #WATCH | Gangster-politician Atiq Ahmad, who was sentenced to life imprisonment in the Umesh Pal kidnapping case, brought back to Sabarmati Jail in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/jgEpCbyrIF

    — ANI (@ANI) March 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक और लोकसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज से 24 घंटे की लंबी यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वैन से गुजरात लाया गया.

वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60 वर्षीय गैंगस्टर को लेकर आयी है और जेल परिसर में प्रवेश कर रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबरमती जेल से रविवार को अतीक अहमद को हिरासत में लिया और उसे प्रयागराज ले गए जहां विशेष एमपी / एमएलए अदालत ने अपहरण के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनायी.

फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था.

पीटीआई-भाषा

यह भी पढ़ें: Number of Child Suicides: मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा बच्चों की अधिकतम आत्महत्या दर्ज करने वाले तीन शीर्ष राज्य

अहमदाबाद: उमेश पाल के अपहरण मामले में 17 साल के आतंक का अंत हो चुका है. प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया दिया है. कोर्ट ने आतंकी अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की शाम अहमदाबाद के साबरमती केन्द्रीय कारागार वापस लाया गया. कोर्ट ने अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.

  • #WATCH | Gangster-politician Atiq Ahmad, who was sentenced to life imprisonment in the Umesh Pal kidnapping case, brought back to Sabarmati Jail in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/jgEpCbyrIF

    — ANI (@ANI) March 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक और लोकसभा के पूर्व सदस्य अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज से 24 घंटे की लंबी यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वैन से गुजरात लाया गया.

वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60 वर्षीय गैंगस्टर को लेकर आयी है और जेल परिसर में प्रवेश कर रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबरमती जेल से रविवार को अतीक अहमद को हिरासत में लिया और उसे प्रयागराज ले गए जहां विशेष एमपी / एमएलए अदालत ने अपहरण के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनायी.

फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में तब गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था.

पीटीआई-भाषा

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