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COVID-19 : ग्रीन जोन श्रीगंगानगर में शर्तों के साथ खेलेंगी दुकानें

राज्य में ग्रीन जोन वाले जिलों को सरकार अब खोलने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत स्वीकृति के बाद ही चिन्हित दुकानों को खोला जा सकेगा.

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शर्तों के साथ खेलेगी दुकानें
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Published : Apr 26, 2020, 8:12 AM IST

श्रीगंगानगर. कोरोना संक्रमण तहत ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को अब सरकार ने खोलने की तैयारी कर ली है. जिसके चलते अब चरणबद्ध रूप से इन जिलों में दुकानें खोली जाएगी. कोरोना के दौरान लॉकडाउन में राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले के नगरीय क्षेत्रों दुकानें खोली जा सकेगी. नगर परिषद, नगर विकास न्यास, नगर पालिका क्षेत्रों में दुकानें खोलने की स्वीकृति के लिए दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है. इन दुकानों को चलने की स्वीकृति संबंधित स्थानीय निकाय देंगे.

पढ़ें : महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प- सीएम गहलोत

इस पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन ने कहा कि उन दुकानों का चिन्हिकरण होगा जो उत्पाद का विक्रय करते हैं. सेवा प्रदाता जैसे सैलून, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, चाय, पकौड़ी, चाट, फास्ट फूड इत्यादि की दुकानें नहीं खोले जाएंगी. एडीएम प्रशासन और आयुक्त नगर परिषद दुकानों को चिन्हित करेंगे. एक कतार में बाजार नहीं खुलेंगे. मॉल, मल्टीप्लेक्स, मार्केट, कंपलेक्स, बड़े बाजार भी नहीं खोले जाएंगे. वहीं विद्युत का सामान, मोबाइल रिचार्ज की दुकान भी मंजूरी से खेलेगी. विद्यार्थियों की पुस्तकों की पूर्ति की व्यवस्था होम डिलीवरी के माध्यम से करवाई जाएगी.

ये पढ़ें- श्रीगंगानगर : संकट में राशन डीलर कर रहे मनमानी, रसद विभाग को रोज मिल रही शिकायतें

वहीं राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अंतरराज्य श्रमिकों को अपने-अपने राज्यों में जाने दिया जाएगा. श्रीगंगानगर जिले में अन्य राज्यों या अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी. जो नागरिक बाहर से आएगा उन्हें 14 दिन तक अपने घर में होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. और गांव वालों और पड़ोसियों को ऐसे नागरिकों पर नजर रखनी है कि वह होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन ना करें.

श्रीगंगानगर. कोरोना संक्रमण तहत ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को अब सरकार ने खोलने की तैयारी कर ली है. जिसके चलते अब चरणबद्ध रूप से इन जिलों में दुकानें खोली जाएगी. कोरोना के दौरान लॉकडाउन में राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले के नगरीय क्षेत्रों दुकानें खोली जा सकेगी. नगर परिषद, नगर विकास न्यास, नगर पालिका क्षेत्रों में दुकानें खोलने की स्वीकृति के लिए दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है. इन दुकानों को चलने की स्वीकृति संबंधित स्थानीय निकाय देंगे.

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इस पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन ने कहा कि उन दुकानों का चिन्हिकरण होगा जो उत्पाद का विक्रय करते हैं. सेवा प्रदाता जैसे सैलून, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, चाय, पकौड़ी, चाट, फास्ट फूड इत्यादि की दुकानें नहीं खोले जाएंगी. एडीएम प्रशासन और आयुक्त नगर परिषद दुकानों को चिन्हित करेंगे. एक कतार में बाजार नहीं खुलेंगे. मॉल, मल्टीप्लेक्स, मार्केट, कंपलेक्स, बड़े बाजार भी नहीं खोले जाएंगे. वहीं विद्युत का सामान, मोबाइल रिचार्ज की दुकान भी मंजूरी से खेलेगी. विद्यार्थियों की पुस्तकों की पूर्ति की व्यवस्था होम डिलीवरी के माध्यम से करवाई जाएगी.

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वहीं राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अंतरराज्य श्रमिकों को अपने-अपने राज्यों में जाने दिया जाएगा. श्रीगंगानगर जिले में अन्य राज्यों या अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी. जो नागरिक बाहर से आएगा उन्हें 14 दिन तक अपने घर में होम क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. और गांव वालों और पड़ोसियों को ऐसे नागरिकों पर नजर रखनी है कि वह होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन ना करें.

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