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लॉक डाऊन के दौरान गरीब परिवारों को निशुल्क राशन दिया जाएगाः जिला कलेक्टर - Rajasthan news

कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई कड़े कदम उठाए गए हैं. वहीं लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है. वहीं जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते बताया कि लॉक डाऊन के दौरान गरीब परिवारों को निशुल्क राशन दिया जाएगा.

श्रीगंगानगर खबर ,Shriganganagar news
कोरोना संक्रमण से बचने की अपील
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Published : Mar 23, 2020, 3:03 AM IST

श्रीगंगानगर. कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाते हुए अब 31 मार्च तक लॉक डाउन रखेगी. इस दौरान लोगों को घरों से बाहर नहीं आने की अपील की गई है. जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते मीडिया से रूबरू होकर बताया कि लॉक डाऊन के दौरान गरीब परिवारों को निशुल्क राशन दिया जाएगा.

कोरोना संक्रमण से बचने की अपील

वहीं उन्होंने धारा 144 की सख्ती से पालना करने के लिए कहा है.लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए लोगों को अकेले बाजार में आकर सामान लेकर जाने की अपील की है, ताकि भीड़ एकत्रित ना हो और संक्रमण फैलने कि संभावना कम से कम रहे.

सरकार एवं जिला प्रशासन ने सभी को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी है. निर्माण कारखाने व अन्य कार्य कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे. जिससे बहुत से ऐसे अभावग्रस्त परिवार हैं जो प्रतिदिन मजदूरी या अन्य कार्य से मिलने वाली राशि से राशन खरीदते हैं.अब ऐसे परिवारों के लिए सरकार और जिला प्रशासन साथ मिलकर एक अन्नपूर्णा किट का वितरण करेगा. जिसमें 10 किलो आटा,1 किलो दाल,1 किलो चीनी, 1 किलो तेल 100 ग्राम चाय पत्ती,नमक,हल्दी,मिर्च मसाला और फिटकरी होगी.

पढ़ेंः श्रीगंगानगरः शहर, कस्बों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखा जनता कर्फ्यू का असर

इस भोजन सामग्री में अभाव ग्रस्त वर्ग के परिवारों को रोजगार ना मिलने पर भी परिवार में बच्चों,बहनो और बुजुर्ग सदस्यों को 10 दिन का भोजन उपलब्ध रहेगा. कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से लोकगीत में संपूर्ण राज्य में समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों रोडवेज,लोक परिवहन,बसें,टैक्सी,ऑटो रिक्शा आदि के बाहर जाने आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर रोक लगाई गई है।आपातकालीन स्थिति में सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति जिला कलेक्टर,संबंधित एसडीएम,तहसीलदार,जिला परिवहन अधिकारी से ही प्राप्त की जा सकती है.

जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 500 बेडौ की व्यवस्था की गई है. जहां जरुरत पडने पर कोरोना संदिग्ध को रखा जायेगा. वहीं उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आर्मी की मदद ली जाएगी और आर्मी अस्पतालों में भी ऐसे रोगियों को रखा जाएगा. धारा 144 को देखते हुये 5 लोगों से अधिक एकत्रित नही हो सकेगे.

उन्होंने कहा कि होम कोरेन्टाई के लिए आर्मी अस्पताल का भी सहयोग लिया जाएगा. जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ दिनो तक लोगों को घरो से बाहर पार्को आदी में भी नहीं घूमना चाहि. जिससे लोग घरो में रहकर संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं. जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक कुल 293 लोग विदेश से आए हैं. जिनमें से 194 लोग आइसोलेशं में 14 दिन पूरे कर चुके हैं. वहीं पांच लोगो के सेम्प्ल लेकर जांच के लिए भेजे थे जो नेगेटिव आए हैं.

श्रीगंगानगर. कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाते हुए अब 31 मार्च तक लॉक डाउन रखेगी. इस दौरान लोगों को घरों से बाहर नहीं आने की अपील की गई है. जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते मीडिया से रूबरू होकर बताया कि लॉक डाऊन के दौरान गरीब परिवारों को निशुल्क राशन दिया जाएगा.

कोरोना संक्रमण से बचने की अपील

वहीं उन्होंने धारा 144 की सख्ती से पालना करने के लिए कहा है.लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए लोगों को अकेले बाजार में आकर सामान लेकर जाने की अपील की है, ताकि भीड़ एकत्रित ना हो और संक्रमण फैलने कि संभावना कम से कम रहे.

सरकार एवं जिला प्रशासन ने सभी को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी है. निर्माण कारखाने व अन्य कार्य कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे. जिससे बहुत से ऐसे अभावग्रस्त परिवार हैं जो प्रतिदिन मजदूरी या अन्य कार्य से मिलने वाली राशि से राशन खरीदते हैं.अब ऐसे परिवारों के लिए सरकार और जिला प्रशासन साथ मिलकर एक अन्नपूर्णा किट का वितरण करेगा. जिसमें 10 किलो आटा,1 किलो दाल,1 किलो चीनी, 1 किलो तेल 100 ग्राम चाय पत्ती,नमक,हल्दी,मिर्च मसाला और फिटकरी होगी.

पढ़ेंः श्रीगंगानगरः शहर, कस्बों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखा जनता कर्फ्यू का असर

इस भोजन सामग्री में अभाव ग्रस्त वर्ग के परिवारों को रोजगार ना मिलने पर भी परिवार में बच्चों,बहनो और बुजुर्ग सदस्यों को 10 दिन का भोजन उपलब्ध रहेगा. कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से लोकगीत में संपूर्ण राज्य में समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों रोडवेज,लोक परिवहन,बसें,टैक्सी,ऑटो रिक्शा आदि के बाहर जाने आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर रोक लगाई गई है।आपातकालीन स्थिति में सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति जिला कलेक्टर,संबंधित एसडीएम,तहसीलदार,जिला परिवहन अधिकारी से ही प्राप्त की जा सकती है.

जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 500 बेडौ की व्यवस्था की गई है. जहां जरुरत पडने पर कोरोना संदिग्ध को रखा जायेगा. वहीं उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आर्मी की मदद ली जाएगी और आर्मी अस्पतालों में भी ऐसे रोगियों को रखा जाएगा. धारा 144 को देखते हुये 5 लोगों से अधिक एकत्रित नही हो सकेगे.

उन्होंने कहा कि होम कोरेन्टाई के लिए आर्मी अस्पताल का भी सहयोग लिया जाएगा. जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ दिनो तक लोगों को घरो से बाहर पार्को आदी में भी नहीं घूमना चाहि. जिससे लोग घरो में रहकर संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं. जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक कुल 293 लोग विदेश से आए हैं. जिनमें से 194 लोग आइसोलेशं में 14 दिन पूरे कर चुके हैं. वहीं पांच लोगो के सेम्प्ल लेकर जांच के लिए भेजे थे जो नेगेटिव आए हैं.

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