श्रीगंगानगर. जिले के जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट वीसी रूम से जिला स्तरीय अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. जिसमें उन्होंने जिला कहा कि 10 मई से 24 मई तक कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए गाइडलाइन की सौ प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए. साथ ही अनाज मंडियों में फसल खरीद का कार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे. कहीं पर पेयजल की कमी है तो ट्यूबवेल से या किराये के ट्यूबवेल से पानी लिया जा सकता है. किसी विशेष क्षेत्र में पानी की कमी हो तो टेंकरों से आपूर्ति की जाए.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजें. उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य किये जा सकते हैं, लेकिन निर्माण सामग्री की दुकाने बंद रहेगी. इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भवानी सिंह पंवार ने कहा कि 10 मई से प्रारम्भ होने वाली नई गाइडलाइन का भली प्रकार से अध्ययन कर पालना सुनिश्चित करेंगे.
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उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की समितियां किसी बीमार नागरिक को नजदीक के चिकित्सालय में जाकर उपचार करवाने के लिए प्रोत्साहित करें. उन्होंने कहा कि गाइडलाइन में जो अनुमत है, या कार्मिक अपने कार्य से जा रहा है, तो उन्हें परिचय पत्र दिखाकर जाने दें. इसी प्रकार मीडिया के प्रतिनिधि भी अपना परिचय पत्र दिखाकर अपना कार्य कर सकेंगे. पंवार ने कहा कि सप्लाई चेन को बाधित नहीं करना है.
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में गुड्स के वाहनों से राशन इत्यादि की आपूर्ति में लगे सीएमएचओ डॉ. गिरधारी ने बताया कि सर्वे के दौरान जो आईएलआई के रोगी मिलते हैं, उन्हें उपचार किट देकर उनका उपचार प्रारम्भ करें. साथ ही मरीजों को समझाये कि आप दो-तीन दिन में ठीक हो जाएंगे. साथ ही किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है.