सीकर. जिले में बीते जुलाई 2018 में पुलिस की ओर से शहर के पिपराली रोड पर 42 किलो अफीम के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया था. जहां एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश गुप्ता ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 2 लाख के जुर्माने से दंडित किया है.
मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक जफर अहमद ने बताया कि पुलिस की ओर से नारकोटिक्स जोधपुर जॉन यूनिट की सूचना पर 18 जुलाई 2018 को गुजरात नंबर की गाड़ी GJ 08 AJ 5353 में ले जाई जा रही 42.186 किलो अफीम के साथ नोखा बीकानेर निवासी नरेश एवम सुरेश को गिरफ्तार किया गया था. जिसके पश्चात नार्कोटिक्स जोधपुर जॉन यूनिट की ओर से सीकर एनडीपीएस कोर्ट में वाद दायर करवाया गया.
पढ़ें- Rajasthan By-Election 2021: तीनों विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी, देखें सभी UPDATE LIVE
जिसमे कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश की ओर से फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 2-2 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपियों की ओर से तस्करी हेतु जिस गाड़ी को उपयोग में लिया गया था. गिरफ्तार किए गए आरोपी नरेश कुमार की ही थी जिससे 10 साल की अतिरिक्त सजा और सुनाई गई है.