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Section 144 in Temple: खाटूश्यामजी में लगाई गई धारा 144!

Dhara 144 at Khatushyamji, खाटूश्यामजी मंदिर इलाके में इत्र, कांटेदार फूल, अस्थाई दुकान, डीजे तथा अस्त्र-शस्त्र पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. इसे लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है.

Section 144 in Temple
खाटूश्यामजी में धारा 144 लागू
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Published : Feb 7, 2023, 10:41 AM IST

सीकर. खाटूश्यामजी में जयकारे के बीच विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर का पट विधिवत खोल दिया गया है. श्याम प्यारे का दर्शन करने के लिए भक्तों को लंबे समय से इंतजार था. लंबे इंतजार के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं. पहले दिन बाबा श्याम के दर्शन करनेवाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. भक्त श्याम प्यारे का दर्शन करने के लिए लंबे समय से इंतजार में थे.

धारा 144 क्यों?- प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर 24 घंटे मंदिर खुला रखने का फैसला लिया. अब खाटूश्यामजी में 07 फरवरी से 05 मार्च 2023 तक धारा 144 रहेगी. यानी अब भक्तों के लिए मंदिर के दर 24 घंटे खुले रहेंगे. देवस्थान विभाग की मंत्री और जिले की प्रभारी शकुंतला रावत ने श्याम बाबा के दरबार में शीश नवाकर दर्शन की विधिवत शुरुआत की. उन्होंने प्यारे शाम के चरणों में शीश नवाकर अमन, चैन और खुशहाली की कामना की. शकुंतला रावत ने खाटू श्याम मंदिर के मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

Section 144 in Temple
धारा 144 को लेकर शासनादेश

भक्तगणों की सुविधा का खास ख्याल- देवस्थान विभाग की मंत्री ने मेले के दौरान भिक्षावृत्ति को रोकने की हिदायत दी. प्रभारी मंत्री ने मंदिर कमेटी को मेला क्षेत्र में रैन-बसेरों और लाइनों में खड़े भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया. मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की है. पहले श्रद्धालु चार पांच लाइनों में लगकर दर्शन करते थे अब संख्या बढ़ गई है. मंदिर परिसर और बाहरी क्षेत्र में रास्तों के विस्तारीकरण बाद 14 लाइनों में श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे. जगह-जगह श्रद्धालुओं हेतु शौचालय बनाए गए हैं.

श्याम प्यारे का दर्शन करने के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग से बनाए गए हैं. पिछले साल भगदड़ में तीन महिला श्रद्धालुओं की मौत के बाद खाटू श्याम मंदिर को बंद कर दिया गया था. प्रभारी मंत्री ने संपूर्ण मेला क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन की तरफ से किए प्रयासों की सराहना की. विस्तारीकरण के बाद नई व्यवस्था लागू होने से ज्यादा तादाद में श्रद्धालु श्याम प्यारे का दर्शन कर रहे हैं.

पढे़ं- Tuesday Puja Vidhi: मनोवांछित फल प्राप्ति को ऐसे करें हनुमान जी पूजा, बनेंगे सभी बिगड़े काम

खाटूश्यामजी में धारा 144 के नियम- श्री श्याम बाबा लक्खी मेले में श्याम बाबा के चढ़ावे में किसी भी प्रकार के कांटेदार पूल एवं कांच की शीशियों पर पूरी तरह से रोक होगी. श्री श्याम बाबा लक्खी मेले में श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान अथवा केबिन नगर पालिका खाटू श्याम जी की ओर से आवंटित नहीं होंगी. पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान केबिन लगाने पर पूर्णतया रोक होगी. श्री श्याम बाबा लक्खी मेले के दौरान बस यात्री वाहन तथा क्रूजर के लिए चिन्हित बस स्टैंड का ही उपयोग किया जाएगा.

उपखंड क्षेत्र के राजस्व सीमा क्षेत्र में डीजे बजाने या प्रदर्शन को बैन किया गया है तथा राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की गई है. श्री श्याम बाबा लक्खी मेले में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. उपखंड क्षेत्र की सीमा में श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग के दोनों तरफ अधो हस्ताक्षर करता है कि बिना इजाजत अगर कोई शख्स आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा.

सीकर. खाटूश्यामजी में जयकारे के बीच विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर का पट विधिवत खोल दिया गया है. श्याम प्यारे का दर्शन करने के लिए भक्तों को लंबे समय से इंतजार था. लंबे इंतजार के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं. पहले दिन बाबा श्याम के दर्शन करनेवाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. भक्त श्याम प्यारे का दर्शन करने के लिए लंबे समय से इंतजार में थे.

धारा 144 क्यों?- प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर 24 घंटे मंदिर खुला रखने का फैसला लिया. अब खाटूश्यामजी में 07 फरवरी से 05 मार्च 2023 तक धारा 144 रहेगी. यानी अब भक्तों के लिए मंदिर के दर 24 घंटे खुले रहेंगे. देवस्थान विभाग की मंत्री और जिले की प्रभारी शकुंतला रावत ने श्याम बाबा के दरबार में शीश नवाकर दर्शन की विधिवत शुरुआत की. उन्होंने प्यारे शाम के चरणों में शीश नवाकर अमन, चैन और खुशहाली की कामना की. शकुंतला रावत ने खाटू श्याम मंदिर के मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

Section 144 in Temple
धारा 144 को लेकर शासनादेश

भक्तगणों की सुविधा का खास ख्याल- देवस्थान विभाग की मंत्री ने मेले के दौरान भिक्षावृत्ति को रोकने की हिदायत दी. प्रभारी मंत्री ने मंदिर कमेटी को मेला क्षेत्र में रैन-बसेरों और लाइनों में खड़े भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया. मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की है. पहले श्रद्धालु चार पांच लाइनों में लगकर दर्शन करते थे अब संख्या बढ़ गई है. मंदिर परिसर और बाहरी क्षेत्र में रास्तों के विस्तारीकरण बाद 14 लाइनों में श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे. जगह-जगह श्रद्धालुओं हेतु शौचालय बनाए गए हैं.

श्याम प्यारे का दर्शन करने के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग से बनाए गए हैं. पिछले साल भगदड़ में तीन महिला श्रद्धालुओं की मौत के बाद खाटू श्याम मंदिर को बंद कर दिया गया था. प्रभारी मंत्री ने संपूर्ण मेला क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन की तरफ से किए प्रयासों की सराहना की. विस्तारीकरण के बाद नई व्यवस्था लागू होने से ज्यादा तादाद में श्रद्धालु श्याम प्यारे का दर्शन कर रहे हैं.

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खाटूश्यामजी में धारा 144 के नियम- श्री श्याम बाबा लक्खी मेले में श्याम बाबा के चढ़ावे में किसी भी प्रकार के कांटेदार पूल एवं कांच की शीशियों पर पूरी तरह से रोक होगी. श्री श्याम बाबा लक्खी मेले में श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान अथवा केबिन नगर पालिका खाटू श्याम जी की ओर से आवंटित नहीं होंगी. पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान केबिन लगाने पर पूर्णतया रोक होगी. श्री श्याम बाबा लक्खी मेले के दौरान बस यात्री वाहन तथा क्रूजर के लिए चिन्हित बस स्टैंड का ही उपयोग किया जाएगा.

उपखंड क्षेत्र के राजस्व सीमा क्षेत्र में डीजे बजाने या प्रदर्शन को बैन किया गया है तथा राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की गई है. श्री श्याम बाबा लक्खी मेले में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. उपखंड क्षेत्र की सीमा में श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग के दोनों तरफ अधो हस्ताक्षर करता है कि बिना इजाजत अगर कोई शख्स आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा.

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