खंडेला (सीकर). जिले के रींगस पुलिस थाने में नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत पर चुनाव में तथ्यों को छुपाने को लेकर वार्ड नंबर 34 के पार्षद ओमप्रकाश ने मामला दर्ज करवाया है. पार्षद ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत ने सही जानकारियां नहीं दीं थीं.
चुनाव आयोग के नियमानुसार दो से ज्यादा सन्तान होने पर उम्मीदवार अयोग्य होता है. नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत की 20 अप्रैल 2006 में शादी हुई थी. उसके बाद अशोक कुमावत के एक ब 8 अगस्त 2007 को हुई जिसका नाम निहारिका रखा. उसके बाद अशोक कुमावत ने बिना तलाक का सर्टिफिकेट मिले ही दूसरी शादी कर ली.
अशोक कुमावत को दूसरी पत्नी से 7 फ़रवरी 2011 को बेटी हुई. उन्होंने इस बेटी का नाम भी निहारिका ही रखा. अशोक कुमावत को तीसरी संतान 13 फ़रवरी 2015 को हुई. इस प्रकार अशोक कुमावत के तीन पुत्रियां हैं. पार्षद ने आरोप लगाया कि पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य होते हुए भी अशोक कुमावत 2015 से 2020 तक वार्ड पार्षद पद पर रहे. पद पर रहकर लोक सेवक की हैसियत से गलत दस्तावेज तैयार कर प्रति माह अट्ठारह सौ रुपए के हिसाब से 5 वर्ष 60 माह का 108000 रुपए की राजकीय राशि का गबन कर लिया.
उन्होंने दर्ज शिकायत में कहा कि अयोग्य व्यक्ति की ओर से राजकीय राशि प्राप्त करने से रींगस नागरिक और आमजन को क्षति हुई है. नगर पालिका रींगस के पार्षद और अध्यक्ष के चुनाव 2021 में कूटरचित दस्तावेज के जरिए छल के प्रयोजन से अवांछित लाभ प्राप्त करने और गलत तरीके से अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं.
नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी प्रथम पत्नी से बिना विवाह विच्छेद किए दूसरा विवाह कर लिया था. जो कि नियम विरुद्ध और अपराध है. उक्त पर कानूनी कार्यवाही की जाए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.