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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा - बलात्कार के आरोपी को सजा

सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो ने एक प्रकरण का निस्तारण करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Jun 3, 2019, 9:40 PM IST

सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो ने एक प्रकरण का निस्तारण करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी हरिमोहन पुत्र मीठालाल मीणा जो कि श्यामपुरा निवासी है उसको सजा सुनाई है.

कार्यकारी लोक अभियोजक चम्पालाल मीना ने बताया कि नाबालिग के पिता ने आरोपी हरिमोहन के खिलाफ थाना मलारना डूंगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी हरिमोहन 27 फरवरी 2017 को लगभग 11 बजे 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर ले गया. दोनों को काफी तलाश किया. लेकिन, कहीं भी पता नहीं चला.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376 और 3/4 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी हरिमोहन को दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए अर्थदण्ड के साथ ही दूसरी धारा में चार साल का कठोर कारावास व चार हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो ने एक प्रकरण का निस्तारण करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी हरिमोहन पुत्र मीठालाल मीणा जो कि श्यामपुरा निवासी है उसको सजा सुनाई है.

कार्यकारी लोक अभियोजक चम्पालाल मीना ने बताया कि नाबालिग के पिता ने आरोपी हरिमोहन के खिलाफ थाना मलारना डूंगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी हरिमोहन 27 फरवरी 2017 को लगभग 11 बजे 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर ले गया. दोनों को काफी तलाश किया. लेकिन, कहीं भी पता नहीं चला.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376 और 3/4 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी हरिमोहन को दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए अर्थदण्ड के साथ ही दूसरी धारा में चार साल का कठोर कारावास व चार हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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सवाई माधोपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सवाई माधोपुर





सवाई माधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो ने एक प्रकरण का निस्तारण करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी हरिमोहन पुत्र मीठालाल मीणा जो कि श्यामपुरा निवासी है उसको सजा सुनाई है. 

कार्यकारी लोक अभियोजक चम्पालाल मीना ने बताया कि नाबालिग के पिता ने आरोपी हरिमोहन के खिलाफ थाना मलारना डूंगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी हरिमोहन 27 फरवरी 2017 को लगभग 11 बजे 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर ले गया. दोनों को काफी तलाश किया. लेकिन, कहीं भी पता नहीं चला.

जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376 औ 3/4 पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी हरिमोहन को दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए अर्थदण्ड के साथ चार साल का कठोर कारावास व चार हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. 


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