ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामलें में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार के अर्थदंड सहित 10 साल कारावास की सजा सुनाई है.

author img

By

Published : Jun 16, 2019, 3:52 AM IST

आरोपी को 10 साल कारावास की सजा

सवाई माधोपुर. 3 साल पुराने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो के तहत आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड के साथ ही अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा

लोक अभियोजक चंपालाल मीणा ने बताया कि 17 सितम्बर 2016 को दातासुती निवासी नाबालिग छात्रा गढ़खेड़ा स्थित स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस लौट रही थी. इसी दौरान आडा डुंगर सपोटरा निवासी लक्ष्मीचंद मीणा ने रास्ते से नाबालिग का अपहरण कर लिया. इस दौरान लक्ष्मीचंद मीणा ने नाबालिग से कई बार जबरन दुष्कर्म किया. मामले को लेकर नाबालिग के पिता ने बामनवास थाने में आरोपी के खिलाफ अपनी पुत्री का अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया.

जिस पर बामनवास थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मीचंद मीणा को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

सवाई माधोपुर. 3 साल पुराने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो के तहत आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड के साथ ही अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा

लोक अभियोजक चंपालाल मीणा ने बताया कि 17 सितम्बर 2016 को दातासुती निवासी नाबालिग छात्रा गढ़खेड़ा स्थित स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस लौट रही थी. इसी दौरान आडा डुंगर सपोटरा निवासी लक्ष्मीचंद मीणा ने रास्ते से नाबालिग का अपहरण कर लिया. इस दौरान लक्ष्मीचंद मीणा ने नाबालिग से कई बार जबरन दुष्कर्म किया. मामले को लेकर नाबालिग के पिता ने बामनवास थाने में आरोपी के खिलाफ अपनी पुत्री का अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया.

जिस पर बामनवास थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मीचंद मीणा को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.

Intro:Body:

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा







नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामलें में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार के अर्थदंड सहित 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. 



सवाई माधोपुर. 3 साल पुराने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो के तहत  आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड के साथ ही अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.



लोक अभियोजक चंपालाल मीणा ने बताया कि  17 सितम्बर 2016 को दातासुती निवासी नाबालिग छात्रा गढ़खेड़ा स्थित स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस लौट रही थी. इसी दौरान आडा डुंगर सपोटरा निवासी लक्ष्मीचंद  मीणा ने रास्ते से नाबालिग का अपहरण कर लिया. इस दौरान लक्ष्मीचंद मीणा ने नाबालिग से कई बार जबरन दुष्कर्म किया. मामले को लेकर नाबालिग के पिता ने बामनवास थाने में आरोपी के खिलाफ अपनी पुत्री का अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया. 



जिस पर बामनवास थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मीचंद मीणा को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.