राजसमंद. पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में चुनाव ड्यूटी के दौरान अनियमितता बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन कार्य के लिए लगाए गए धर्मचंद चंदेल जो कि अध्यापक हैं.
चंदेल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा तहसील देवगढ़ को मतदान अधिकारी पर नियुक्त किया गया था. 12 नवंबर को 9:00 बजे पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद में प्रथम परीक्षण के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे.
लेकिन प्रशिक्षण में भी अनुपस्थित रहने की वजह से और चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने को लेकर कार्रवाई की गई है. आदेशों की अवहेलना का उन पर आरोप है. आरोपों के तहत उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 के तहत वरिष्ठ अध्यापक पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
इसके साथ ही उन्हें इस अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर में रखा गया है. वहीं एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशक शुक्रवार को किया जाएगा. इस के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी आएगी. इसके लिए एक बैठक 20 नवंबर शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में रखी गई है.