राजसमंद. किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट राजसमंद ने बुधवार को आरोपी तेजाराम उर्फ तेजू को दोषी ठहराया. साथ ही न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, उस पर 21 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 16 साल की किशोरी 14 जनवरी 2020 को घर से लापता हो गई थी. इसके बाद उसके परिजनों ने उक्त मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी.
साथ ही बताया कि माता-पिता व दो बड़ी बहनें खेत में गई थी, तब किशोरी घर पर अकेली थी. शाम को परिजन घर पहुंचे तो उनकी छोटी बेटी वहां नहीं मिली. इस पर परिजनों ने गांव में काफी तलाश करने के बाद आमेट थाने में रिपोर्ट दी. इस पर पुलिस ने किशोरी की तलाश की. हालांकि, तभी पता चला कि तेजाराम भी घर से लापता है. इस पर पुलिस ने शक के आधार पर तेजाराम की तलाश शुरू की.
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वहीं, पुलिस ने आरोपी के गांव में दबिश दी तो वहां किशोरी भी मिल गई. इस पर पुलिस ने किशोरी को आरोपी के चंगुल से मुक्त करवाकर आरोपी तेजू उर्फ तेजाराम को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने कोर्ट में पीड़िता की तरफ से 25 गवाह व 41 दस्तावेजी बतौर साक्ष्य पेश किए. साथ ही एफएसएल और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई. इस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों व गवाहों को सुनने के बाद आरोपी तेजाराम उर्फ तेजू को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 21 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. इसके अलावा पीड़िता को दो लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत सहायता राशि देने का आदेश दिया है.