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राजसमंद: हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित 300 रुपए जुर्माना - Rajsamand News

राजसमंद जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने गुरुवार को हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 300 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

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हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास
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Published : Mar 25, 2021, 10:55 PM IST

राजसमंद. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 300 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया, 31 मई 2018 को परिवादी दशरथ सिंह ने बमुकाम नवारिया मादरेचों का गुड़ा में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट पेश की, कि वह गली के बाहर बैठा था. तभी उसे सूचना मिली कि उसके बड़े पापा राय सिंह उसकी दादी मां के साथ पत्थर और लात घूसों से मारपीट कर रहा था. जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोपी राय सिंह फरार हो गया. वह दादी को अपने घर पर लेकर आया तो उसकी दादी ने दम तोड़ दिया. इस आशय की रिपोर्ट उसने 10 जुलाई 2018 को खमनोर थाने में दर्ज करवाई.

यह भी पढ़ें: झालावाड़ में बहू से दुष्कर्म करने के आरोप में ससुर गिरफ्तार

इस पर कार्रवाई करते हुए खमनोर थाना पुलिस ने आरोपी राय सिंह को गिरफ्तार कर जांच के बाद प्रकरण को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने 18 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर जिला सेशन न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने अभियुक्त राय सिंह को आजीवन कारावास और 300 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

राजसमंद. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 300 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया, 31 मई 2018 को परिवादी दशरथ सिंह ने बमुकाम नवारिया मादरेचों का गुड़ा में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट पेश की, कि वह गली के बाहर बैठा था. तभी उसे सूचना मिली कि उसके बड़े पापा राय सिंह उसकी दादी मां के साथ पत्थर और लात घूसों से मारपीट कर रहा था. जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोपी राय सिंह फरार हो गया. वह दादी को अपने घर पर लेकर आया तो उसकी दादी ने दम तोड़ दिया. इस आशय की रिपोर्ट उसने 10 जुलाई 2018 को खमनोर थाने में दर्ज करवाई.

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इस पर कार्रवाई करते हुए खमनोर थाना पुलिस ने आरोपी राय सिंह को गिरफ्तार कर जांच के बाद प्रकरण को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने 18 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर जिला सेशन न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने अभियुक्त राय सिंह को आजीवन कारावास और 300 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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