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health department in action: सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 5 हजार से अधिक चालान काटे

जिले को तम्बाकू मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा (tobacco free pratapgarh campaign) हैं. इस अभियान के तहत पुलिस की टीम को 20 हजार चालान काटने का टार्गेट दिया गया है. जिसके तहत दिनभर में 5 हजार से अधिक चालान काटे गए.

tobacco free pratapgarh campaign
सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
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Published : Apr 30, 2022, 6:53 PM IST

प्रतापगढ़. जिले में शनिवार को तंबाकू का सेवन और (health department in action) धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जिले को तंबाकू मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चला रहा है. राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई तक जिले को तम्बाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा है.

जिले को तम्बाकू मुक्त करने के उद्देश्य के साथ शुरू किए गए इस अभियान में जिले में करीब 20 हजार चालान काटने का टार्गेट पुलिस की टीम को दिया गया है. सीएमएचओ की ओर से इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई.साथ ही तंबाकू का सेवन करने वालों के चालान काटने के लिए अलग अलग टीम का गठन भी किया गया. जिले भर में लगभग 5 हजार से अधिक चालानी कार्रवाई की गई है.

सीएमएचओ वीडी मीणा ने बताया की तम्बाकू उत्पादों को लेकर नियमों का उलंघन करने वालो के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. इसके लिए पंचायत स्तर तक चालान बुक उपलब्ध करवाई गई. कारवाई में चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से चालान किए जा रहे हैं. जिससे चालान के भय से जिले को तम्बाकू मुक्त किया जा सकेगा. सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने और तंबाकू खाने वाले अब प्रशासन की नजर से नहीं बचेंगे (police team in action). जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस की टीम सार्वजनिक स्थानों पर तैनात की गई है, जो सार्वजनिक स्थानों पर नजर रख रही है. यह टीम धूम्रपान व तंबाकू का सेवन करने वालों के चालान काटेगी. इस अभियान में पुलिसकर्मी सादी वर्दी में सार्वजनिक स्थानों पर नजर रखकर चालानी कार्रवाई करेंगे.
पढ़ें: कोटपा एक्ट के तहत पुलिस ने 2695 लोगों के खिलाफ किये चालान- एडीजी क्राइम रवि प्रकाश

यह है प्रावधान: सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है. इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत कई सख्त प्रावधान भी हैं. कानून के अनुपालन करवाने के लिए कई टीमे बनाई गई है, लेकिन यह टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की ओर से किए जा रहे तम्बाकू के सेवन पर रोकथाम नहीं कर पाई.

कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान: शिक्षण संस्थानों के 100 गज परिधि में भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक है. प्रावधान में सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केंद्र, सिनेमा हॉल, पंचायत भवन सहित अन्य सार्वजनिक भवनों, पार्क व उसके आसपास तंबाकू के सेवन पर रोक हैं. अगर कोई फिर भी सेवन करता है तो कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.

प्रतापगढ़. जिले में शनिवार को तंबाकू का सेवन और (health department in action) धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जिले को तंबाकू मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चला रहा है. राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई तक जिले को तम्बाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा है.

जिले को तम्बाकू मुक्त करने के उद्देश्य के साथ शुरू किए गए इस अभियान में जिले में करीब 20 हजार चालान काटने का टार्गेट पुलिस की टीम को दिया गया है. सीएमएचओ की ओर से इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई.साथ ही तंबाकू का सेवन करने वालों के चालान काटने के लिए अलग अलग टीम का गठन भी किया गया. जिले भर में लगभग 5 हजार से अधिक चालानी कार्रवाई की गई है.

सीएमएचओ वीडी मीणा ने बताया की तम्बाकू उत्पादों को लेकर नियमों का उलंघन करने वालो के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. इसके लिए पंचायत स्तर तक चालान बुक उपलब्ध करवाई गई. कारवाई में चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से चालान किए जा रहे हैं. जिससे चालान के भय से जिले को तम्बाकू मुक्त किया जा सकेगा. सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने और तंबाकू खाने वाले अब प्रशासन की नजर से नहीं बचेंगे (police team in action). जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस की टीम सार्वजनिक स्थानों पर तैनात की गई है, जो सार्वजनिक स्थानों पर नजर रख रही है. यह टीम धूम्रपान व तंबाकू का सेवन करने वालों के चालान काटेगी. इस अभियान में पुलिसकर्मी सादी वर्दी में सार्वजनिक स्थानों पर नजर रखकर चालानी कार्रवाई करेंगे.
पढ़ें: कोटपा एक्ट के तहत पुलिस ने 2695 लोगों के खिलाफ किये चालान- एडीजी क्राइम रवि प्रकाश

यह है प्रावधान: सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है. इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत कई सख्त प्रावधान भी हैं. कानून के अनुपालन करवाने के लिए कई टीमे बनाई गई है, लेकिन यह टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की ओर से किए जा रहे तम्बाकू के सेवन पर रोकथाम नहीं कर पाई.

कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान: शिक्षण संस्थानों के 100 गज परिधि में भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक है. प्रावधान में सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केंद्र, सिनेमा हॉल, पंचायत भवन सहित अन्य सार्वजनिक भवनों, पार्क व उसके आसपास तंबाकू के सेवन पर रोक हैं. अगर कोई फिर भी सेवन करता है तो कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है.

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