प्रतापगढ़. लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता को सुचारू करने के लिए प्रतापगढ़ की कृषि मंडी में क्रय-विक्रय 15 अप्रैल से शुरू किया जाना है. इसके तहत जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है. इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार ही क्रय-विक्रय कार्य होगा.
कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इसके लिए कृषि मंडी, प्रशासन-पुलिस और चिकित्सा विभाग को सुरक्षा और सुविधाओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस आधार पर मंडी में 15 अप्रैल से केवल गेहूं का ही क्रय-विक्रय होगा. किसानों को गेहूं मंडी में बेचने के लिए आवेदन देना होगा. इसमें जिस ग्राम पंचायत का किसान निवासी है, उसी ग्राम पंचायत के कार्यालय से अनुमति पत्र क्लास जारी करवाने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप निशुल्क मिलेगा.
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मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत से प्राप्त आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना भरकर ग्राम पंचायत स्तरीय कोर पीईईओ प्रिंसिपल, संयोजक ग्राम विकास अधिकारी, सह संयोजक पटवारी और सदस्य कृषि पर्यवेक्षक के पास ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करवाना होगा. आवेदन जमा की रसीद प्राप्त करनी होगी. किसान को ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप में पद स्थापित एएनएम को खुद और ड्राइवर को होम क्वॉरेंटाइन में नहीं होने के साथ ही अन्य राज्य अथवा जिले से नहीं आने की सही सूचना उपलब्ध करवाकर स्क्रीनिंग करवानी होगी. किसान को अनुमति-पत्र पास ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप के प्रिंसिपल के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय राजीव गांधी सेवा केंद्र से ही जारी किया जाएगा.
किसानों को खुली ट्राली में लाना होगा गेहूं
किसान को ट्रैक्टर-ट्राली में खुला गेहूं लेकर आना होगा. ट्रॉली में भरी जींस की नीलामी होगी. धर्म-कांटे पर वजन होगा. किसान को मापदंड के अनुसार गुणवत्ता का माल लाना होगा. ट्राली में ऊपर से नीचे तक एक जैसा माल लाना होगा. किसान को मंडी में प्रवेश के बाद मंडी द्वारा बताएं निर्धारित स्थान पर ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ी करके अपने माल के पास बैठना होगा. अनावश्यक मंडी में भ्रमण पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी. साथ ही मंडी में गेहूं बेचने के लिए आने वाले किसान एवं चालक को ही अनुमति होगी. सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार होने पर मंडी में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. किसान के आवेदन-पत्र पर अवलोकन करने पर सभी सूचनाएं सही होने और एएनएम द्वारा स्क्रीनिंग करने पर किसान एवं चालक स्वास्थ्य पाए जाने पर ही ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति-पत्र दिखाने पर एंट्री मिलेगी.