प्रतापगढ़. शहर में नगर परिषद की ओर से गुरुवार को की जाने वाली आवासीय भूखंड की नीलामी पर जिला सिविल कोर्ट ने रोक लगाने के आदेश दिए हैं. अदालत ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश नगर परिषद को दिए हैं. धरियावद रोड पर 1250 स्क्वायर फीट के इस भूखंड की नीलामी के लिए परिषद की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी.
मामले में प्रार्थी भगवत सिंह जाड़ावत के अधिवक्ता शरद चिपड़ ने बताया कि जाड़ावत ने 6 दिसंबर 2010 को नगर परिषद की ओर से धरियावद रोड पर नीलाम किए गए भूखंडों में से नंबर 1 का भूखंड उच्चतम बोली लगाकर खरीदा था. उसके बाद परिषद द्वारा जाड़ावत के पक्ष में रजिस्ट्री करवा कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था. नगर परिषद की ओर से उस समय जाड़ावत द्वारा क्रय किए गए भूखंड के पश्चिम दिशा में फुटपाथ और 40 फीट का रोड दर्शाया था.
अधिवक्ता शरद चिपड़ ने बताया कि नगर परिषद द्वारा आज इसी भूखंड के पश्चिम दिशा में नीलामी की कार्रवाई की जानी थी. परिषद ने यहां पर भूखंड संख्या ए की नीलामी के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जो पूरी तरह गलत है और उनके पक्षकार को नुकसान पहुंचाने वाली है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सिविल न्यायाधीश प्रतापगढ़ के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए नगर परिषद को अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद कार्रवाई है.
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साथ ही कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भूखंड की पश्चिम दिशा में स्थित खाली भूमि पर नीलामी की कार्रवाई आगामी सुनवाई तक स्थगित रखी जाए. मौके पर यथा स्थिति बनाए रखी जाए. इस मामले में नगर परिषद की ओर से जवाब देने के लिए अधिवक्ता अशोक राठौर द्वारा समय मांगा गया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.