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लूट और हत्या के आरोपियों को 8 साल बाद आजीवन कारावास की सजा!

पाली में आठ साल बाद लूट, मारपीट और हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की (Pali Theft and Murder Case) सजा सुनाई है. घटना साल 2014 की है जब चोरों ने एक घर में घुस कर वृद्ध के साथ मारपीट की और 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए. बाद में घायल वृद्ध की मौत हो गई थी.

Pali Theft and Murder Case
पाली में लूट और हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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Published : May 1, 2022, 11:43 AM IST

पाली. दो आरोपियों ने घर मे घुस कर एक वृद्ध को मार-पीट कर 1 लाख 20 हजार लेकर फरार होने के मामले (Pali Theft and Murder Case) में आठ साल बाद न्यायालय ने सजा सुनाई है. आरोपियों को ट्रायल में दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि पुलिस थाना गुडाएंदला के ग्राम खरोकड़ा में 4 सितंबर 2014 को देर रात कस्तुदेवी (पत्नी मानाराम जाति, सिरवी निवासी खरोकड़ा) के घर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी और लूट के इरादे से घर में घुसकर उसके ससुर पेमाराम और भांजी के साथ बेस बॉल के डंडे और बंदूक के बट से मारपीट की थी.

इसके बाद घर में रखे 1 लाख 20 हजार रुपए और सोने की कण्ठी लेकर फरार हो गए. घटना में महिला के ससुर पेमाराम को ज्यादा चोट लगने के कारण जोधपुर अस्पताल मे भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान पेमाराम की 12 सितंबर 2014 को मौत हो गई. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तकनिकी सहायता से 2 बदमाशों को नामजद कर गणपत लाल (पुत्र भीखाराम, उम्र 20 साल निवासी मण्डली जिला) और सुनील उर्फ पिन्टु (पुत्र हिम्मताराम, उम्र 22 साल निवासी भगत सिंह कॉलोनी) को गिरफ्तार किया.

पढ़ें-पॉक्सो कोर्ट का फैसला: नाबालिग की सहमति का महत्व नहीं, भुगतनी होगी आजीवन कारावास की सजा

आठ साल बाद आया फैसला: इसके बाद दोनों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. जिस पर (Pali Theft and Murder Case accused sentenced to life imprisonment) अपर जिला और सेशन न्यायालय पाली ने ट्रायल में दोनों दोषी पाए गए. न्यायालय ने 30 अप्रैल 2022 को सुनवाई करते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पाली. दो आरोपियों ने घर मे घुस कर एक वृद्ध को मार-पीट कर 1 लाख 20 हजार लेकर फरार होने के मामले (Pali Theft and Murder Case) में आठ साल बाद न्यायालय ने सजा सुनाई है. आरोपियों को ट्रायल में दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि पुलिस थाना गुडाएंदला के ग्राम खरोकड़ा में 4 सितंबर 2014 को देर रात कस्तुदेवी (पत्नी मानाराम जाति, सिरवी निवासी खरोकड़ा) के घर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी और लूट के इरादे से घर में घुसकर उसके ससुर पेमाराम और भांजी के साथ बेस बॉल के डंडे और बंदूक के बट से मारपीट की थी.

इसके बाद घर में रखे 1 लाख 20 हजार रुपए और सोने की कण्ठी लेकर फरार हो गए. घटना में महिला के ससुर पेमाराम को ज्यादा चोट लगने के कारण जोधपुर अस्पताल मे भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान पेमाराम की 12 सितंबर 2014 को मौत हो गई. पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तकनिकी सहायता से 2 बदमाशों को नामजद कर गणपत लाल (पुत्र भीखाराम, उम्र 20 साल निवासी मण्डली जिला) और सुनील उर्फ पिन्टु (पुत्र हिम्मताराम, उम्र 22 साल निवासी भगत सिंह कॉलोनी) को गिरफ्तार किया.

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आठ साल बाद आया फैसला: इसके बाद दोनों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. जिस पर (Pali Theft and Murder Case accused sentenced to life imprisonment) अपर जिला और सेशन न्यायालय पाली ने ट्रायल में दोनों दोषी पाए गए. न्यायालय ने 30 अप्रैल 2022 को सुनवाई करते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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