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IOC की पाइप लाइन में सेंधमारी: थानेदार और पत्रकार सहित सभी तेल चोर गिरोह की जमानत खारिज - जमानत खारिज

'रुपिया थारी तीखी धार, मरिया मुंशी थानेदार' राजस्थानी में यह कहावत लालच के रूप में काफी कही जाती है. अभी यह कहावत पाली शहर में काफी चरितार्थ हो रही है. तेल चोरी के मामले में थानेदार और पत्रकार सहित अन्य लोग एसओजी की चपेट में आ चुके हैं.

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तेल चोर गिरोह की जमानत खारिज
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Published : Feb 10, 2021, 10:19 AM IST

पाली. देवली हुल्ला गांव से गुजर रही आईओसी की पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में थानेदार पत्रकार और अन्य लोग एसओजी की चपेट में आ चुके हैं. एसओजी की ओर से इन सभी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. मंगलवार को इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका सोजत कोर्ट में लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने इन सभी आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया है.

तेल चोर गिरोह की जमानत खारिज

इधर, एसओजी की ओर से अभी भी इस मामले की और भी कई परतें खोलने का अंदेशा है. एसओजी की ओर से अभी भी कई लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में ले रखा है. वहीं इस मामले के पहलू से जुड़े सेंदड़ा थानेदार प्रेमाराम विश्नोई भी अभी तक भूमिगत हैं.

यह भी पढ़ें: पाली में आईओसी पाइपलाइन से तेल की चोरी, एटीएस और एसओजी आरोपियों से कर रही है पूछताछ

बता दें कि बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव से गुजर रही आईओसी की पाइपलाइन को तोड़कर इसमें से क्रूड ऑयल चोरी करने के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा था. इस मामले में कई बड़े अधिकारियों का हाथ होने के चलते एसओजी और एटीएस की टीम ने इस मामले में हस्तक्षेप किया. सबसे पहले इस गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद बगड़ी थाना प्रभारी गोपाल विश्नोई, मध्यस्था कराने वाले पत्रकार श्याम शर्मा और खेत के मालिक राजेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया था.

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तेल चोर गिरोह में शामिल सदस्य

यह भी पढ़ें: पाली : सोजत में आईओसी पाइप लाइन में सेंधमारी मामला...एटीएस ने की कार्रवाई, थानाधिकारी-पत्रकार समेत 9 आरोपी कोर्ट में पेश

इन सभी से पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. अभी भी थाना प्रभारी पेमाराम की तलाश कर रही है. मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में बैठे इन सभी लोगों की जमानत के लिए सोजत के अपर सेशन न्यायाधीश ओम प्रकाश वैष्णव के सामने जमानत याचिका रखी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

पाली. देवली हुल्ला गांव से गुजर रही आईओसी की पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में थानेदार पत्रकार और अन्य लोग एसओजी की चपेट में आ चुके हैं. एसओजी की ओर से इन सभी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. मंगलवार को इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका सोजत कोर्ट में लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने इन सभी आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया है.

तेल चोर गिरोह की जमानत खारिज

इधर, एसओजी की ओर से अभी भी इस मामले की और भी कई परतें खोलने का अंदेशा है. एसओजी की ओर से अभी भी कई लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में ले रखा है. वहीं इस मामले के पहलू से जुड़े सेंदड़ा थानेदार प्रेमाराम विश्नोई भी अभी तक भूमिगत हैं.

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बता दें कि बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव से गुजर रही आईओसी की पाइपलाइन को तोड़कर इसमें से क्रूड ऑयल चोरी करने के गिरोह को पुलिस ने पकड़ा था. इस मामले में कई बड़े अधिकारियों का हाथ होने के चलते एसओजी और एटीएस की टीम ने इस मामले में हस्तक्षेप किया. सबसे पहले इस गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के बाद बगड़ी थाना प्रभारी गोपाल विश्नोई, मध्यस्था कराने वाले पत्रकार श्याम शर्मा और खेत के मालिक राजेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया था.

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तेल चोर गिरोह में शामिल सदस्य

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इन सभी से पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. अभी भी थाना प्रभारी पेमाराम की तलाश कर रही है. मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में बैठे इन सभी लोगों की जमानत के लिए सोजत के अपर सेशन न्यायाधीश ओम प्रकाश वैष्णव के सामने जमानत याचिका रखी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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