नागौर. जिले में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत 2 मार्च से 8 मार्च तक विभिन्न साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. जिसके क्रम में 4 मार्च को विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों और छात्रावासों की बालिकाओं ने खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है.
उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग की जितेंद्र शर्मा ने बताया की राजकीय स्टेडियम नागौर में जिला खेल अधिकारी भंवराराम सियाक के नेतृत्व में 100 मीटर, 200मी., 400मी. और 800मी. दौड़, लंबीकूद, गोलाफेंक, रस्साकस्सी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया. जिसमें 100 मीटर दौड़ में पूजा, सुमन और निकिता ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया.
वहीं, 200 मी. दौड़ में सुमन प्रथम, पूजा द्वितीय, विदीशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. इसके अलावा 400 मीटर दौड़ में सुमन वैष्णव ने प्रथम और शीतल ने द्वितीय और किरण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. वहीं, 800 मीटर दौड़ में किरण ने प्रथम, काजल ने द्वितीय, ऊषा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. इसके अलावा लंबीकूद में पूजा प्रजापत प्रथम, निकिता द्वितीय, विदिशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया.
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इसके साथ ही गोलाफेंक प्रतियोगिता में सिमरन ने प्रथम, सुमन ने द्वितीय तथा किरण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. वहीं, रस्साकस्सी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस नागौर विजेता रही और करणी गोगेलाव उपविजेता रहीं. विभिन्न आयोजित प्रतियोगिताओं में भंवरलाल विश्नोई, राजेन्द्र जाखड़ इत्यादि निर्णायक दल शामिल रहे. सभी प्रतिभागियों को ‘बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं’ लोगों युक्त टी-शर्ट वितरित किए गए.
सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने का अभियान..
नागौर के विद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, हर जगह विद्यार्थियों से लेकर अधिकारियों और कार्मिकों की जुबां पर यहीं शब्द मुखर हो रहे हैं. वहीं, नागौर को तंबाकू मुक्तजिला बनाने के लिए जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के आह्वान पर विभिन्न विभागों सहित स्वयंसेवी संगठनों ने जागरूकता संबंधी गतिविधियां और अधिक तेज कर दी है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि जिला कलेक्टर सोनी के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों को तंबाकू मुक्त संस्थान घोषित करने की मुहिम चल रही है. इसके तहत जिले के सभी सरकारी संस्थानों में तंबाकू मुक्त संस्थान- धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बैनर चस्पा किया जा रहा है. जिसमें कोटपा एक्ट के तहत दिए गए प्रावधानों की जानकारी दी गई है.