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नागौर में डीजे बजाने पर पाबंदी, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

विवाह समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर नागौर जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है. डीजे बजाने पर उसे तुरंत जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं.सार्वजनिक, धार्मिक और आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वातावरण शांत बनाए रखने के लिए नागौर जिले भर में डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है.

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Published : Dec 8, 2019, 3:23 PM IST

DJ ban in Nagaur, नागौर में डीजे पर प्रतिबंध
नागौर में डीजे बजाने पर प्रतिबंध

नागौर. जिले में डीजे के धूम-धड़ाके की वजह से पशुओं के गर्भपात मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और पूरे जिले में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी है. जिला पुलिस अधीक्षक विकास पाठक ने जिले के सभी थानाधिकारी और CO को इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.

नागौर में डीजे बजाने पर प्रतिबंध

नागौर जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, कि जिन वाहनों पर डीजे साउंड सिस्टम लगा हो या जो वाहन ध्वनि प्रदूषण करते हों, उन्हें जब्त किया जाए और उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के साथ ही ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए. बिना अनुमति वाहनों में परिवर्तन कराने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 191 का उल्लंघन और दण्डनीय अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें- जोधपुरः एम्स के दीक्षांत समारोह में भाषण के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर कसा तंज

नागौर में डीजे पर पाबंदी के बाद अब भविष्य में डीजे बजाने के लिए पुलिस से पहले अनुमति लेनी होगी. आदेश का पालन नहीं करने पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि नियंत्रण के लिए आदेश दे रखे हैं. आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले परेशानियों, असुविधा, हानि और जोखिम से बचाने के लिए ये निर्णय किया गया है.

नागौर. जिले में डीजे के धूम-धड़ाके की वजह से पशुओं के गर्भपात मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और पूरे जिले में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी है. जिला पुलिस अधीक्षक विकास पाठक ने जिले के सभी थानाधिकारी और CO को इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.

नागौर में डीजे बजाने पर प्रतिबंध

नागौर जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं, कि जिन वाहनों पर डीजे साउंड सिस्टम लगा हो या जो वाहन ध्वनि प्रदूषण करते हों, उन्हें जब्त किया जाए और उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के साथ ही ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए. बिना अनुमति वाहनों में परिवर्तन कराने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 191 का उल्लंघन और दण्डनीय अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी.

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नागौर में डीजे पर पाबंदी के बाद अब भविष्य में डीजे बजाने के लिए पुलिस से पहले अनुमति लेनी होगी. आदेश का पालन नहीं करने पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि नियंत्रण के लिए आदेश दे रखे हैं. आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले परेशानियों, असुविधा, हानि और जोखिम से बचाने के लिए ये निर्णय किया गया है.

Intro:शादी सामाजिक या अन्य समारोहों में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) बजाने पर नागौर जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है। Body:नागौर जिले में डीजे के धूम धडाके से पशुओं का गर्भपात मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेकर पूरे जिले में डी.जे बजाने पर पाबंदी लगा दी है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास पाठक ने काइम की बैठक में जिले के समस्त थानाधिकारी और CO को आदेश दिए है कि नागौर जिले भर में वाहनो पर डीजे साउण्ड बजाने पर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नागौर जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि जिन वाहनों पर डीजे साउण्ड सिस्टम लगा हो अथवा जो ध्वनि प्रदूषण करते हो, उन्हें जब्त कर उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए।
बिना अनुमति वाहनों में परिवर्तन कराने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 191 का उल्लंघन तथा दण्डनीय अपराध मानते हुए कार्रवाही की जाएगी

अत्यधिक शोरगुल उत्पन्न होने की वजह से नागौर पुलिस विकास पाठक ने डीजे से ध्वनि प्रदूषण व जोखिमपूर्ण मानकर उपयोग करने पर पाबंदी लगाई है। इसके फलस्वरूप भविष्य में डीजे बजाने के लिए संबंधित पुलिस से पूर्वानुमति लेनी होगी। आदेश की पालना न करने पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी


Conclusion:सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि नियंत्रण के लिए आदेश दे रखे हैं। आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले परेशानियों, असुविधा, हानि और जोखिम से बचाने के लिए यह निर्णय किया गया है। सार्वजनिक, धार्मिक व अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वातावरण शांत बनाए रखने के लिए नागौर जिले भर में डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है

बाइट ...डॉ विकास पाठक.. एसपी.. नागौर
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