कोटा. जिले के रामगंज मंडी इलाके के सुकेत कस्बे में चाइनीज मांझा से (Youth injured by Chinese Manjha in Kota) एक बाइक सवार घायल हो गया. चाइनीज मांझा (Chinese Manjha in Kota) की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. चाइनीज मांझा से उसकी आंख और चेहरे और सिर पर काफी बड़े कट लग गए हैं. यह हादसा शुक्रवार को होली खूंट के नजदीक पतंगबाजी के दौरान हुआ.
युवक गंभीररूप से घायल: चाइनीज मांझे से घायल हुए युवक को अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसके आंख, सिर और चेहरे पर 20 टांके लगाए. उसके बाद उसे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. यहां घायल युवक का उपचार जारी है. इस हादसे में घायल युवक का नाम राजेश मेवाड़ा पुत्र छोटू लाल बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मांझा राजेश मेवाड़ा के चेहरे पर गम्भीर कट लगाकर अंदर ही रहा, जिसे चिकित्सकों ने बड़ी मशक्कत बाहर निकाला.
कोटा में चाइनीज मांझा पर रोक, धारा 144 लागू: जिला प्रशासन ने मकर सक्रांति को देखते हुए चाइनीज मांझा पर रोक लगाया है. साथ ही कोटा में धारा 144 लागू की है. इसके बावजूद भी बड़ी मात्रा में चाइनीज मांजे की बिक्री हो रही है. जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने 5 जनवरी को ही इसके लिए आदेश जारी किए थे, जिसके तहत पतंग उड़ाने का समय भी निर्धारित किया था. ये आदेश 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा.
पतंग उड़ाने का समय निर्धारित: जिला प्रशासन ने पतंग उड़ाने का समय भी निर्धारित किया है. आदेश के अनुसार, शाम 5 बजे से 7 बजे तक और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पतंग नहीं उड़ाई जा सकती है. हालांकि, इसके बाद भी पतंगबाजी होती नजर आ रही है. जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, पुलिस को इस मामले में धारा 188 के तहत कार्रवाई पुलिस को करनी है. धातु निर्मित नायलॉन, प्लास्टिक, सिंथेटिक, कांच, धातु मिश्रित, चाइनीज, टॉसिक मटेरियल, आयरन और ग्लास पाउडर का बना हुआ मांझा बेचने और खरीदने पर जिला प्रशासन ने रोक लगाया है. अगर फिर भी आप इन आदेशों की अवहेलना करते हैं और पकड़े जाते है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है.