सांगोद(कोटा). सांगोद में एक वृद्व दंपती ने कनवास SDM राजेश डागा को पत्र लिखकर पुत्रों से भरण-पोषण दिलवाने के लिए गुहार लगाई थी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM ने भरण-पोषण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थी के दोनों पुत्रों को प्रत्येक माह 2000 रुपये की राशि दिए जाने के निर्देश दिए.
प्रार्थी बाछीहेडा निवासी रामकल्याण धाकड़ ने बताया कि मेरे दोनों पुत्र सुरेश और रतन मेरी 5 बीघा भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं. हमें भरण-पोषण के नाम पर कुछ नहीं कर रहे है. हम वृद्व है इसलिए इस उम्र में खेती और मेहनत मजदूरी करना संभव नहीं है. साथ ही पत्र में SDM से मांग रखी कि 5 बीघे भूमि के बदले इस वर्ष के 40,000 रुपये और दोनों बेटों की ओर से प्रतिमाह 2000 रुपये दिलाया जाए.
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एसडीएम डागा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भरण-पोषण अधिनियम 2007 के तहत मामला दर्ज कर प्रार्थी के दोनों पुत्रों को न्यायलय में उपस्थित होने का निर्देश दिया. वही SDM ने सुनवाई करते हुवे दोनों पुत्रों से समझाइश कर इस वर्ष के 40,000 रुपये और आगामी प्रत्येक माह से 2000 रूपये की राशि दिए जाने के निर्देश दिए.
जिस पर रामकल्याण के पुत्र सुरेश और रतन ने अपनी सहमति दी. साथ ही दोनों ने न्यायलय का भी धन्यवाद दिया. बता दें कनवास SDM राजेश डागा ने अब तक भरण पोषण के 16 प्रकरणों का निस्तारण कर प्रार्थियों को लाभ दिलवा चूका है.