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कोटा: नए वाहन एक्ट के तहत बने 10 वाहनों के चालान, यातायात पुलिस ने वसूले 45,200 रुपये

कोटा में यातायात पुलिस ने नए यातायात नियमों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है. शनिवार को कुल 10 वाहनों के चालान में करीब 45,200 रुपये वसूले गए हैं. इसमें एक बाइक चालक का करीब 13 हजार रुपये का चालान भी बनाया गया है.

New Vehicle Act, कोटा न्यूज़
कोटा में नए वाहन एक्ट के तहत बने वाहनों के चालान
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Published : Jul 12, 2020, 3:39 PM IST

कोटा. केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के बाद अब कोटा शहर में यातायात पुलिस ने चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले में हर चौराहे पर पुलिसकर्मी नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को रोककर उनके चालान बनाने में जुटे हुए हैं. इसके तहत शनिवार को एक बाइक चालक का करीब 13 हजार रुपये का चालान बनाया गया है. वहीं, कुल 10 वाहनों के चालान से करीब 45,200 रुपये वसूले गए हैं.

कोटा में नए वाहन एक्ट के तहत बने वाहनों के चालान
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यातायात निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2019 से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है. वहीं, राजस्थान सरकार ने कुछ संशोधन के साथ इसे अब लागू कर दिया है. उन्होंने बताया कि वाहनों के जरिए एक्सीडेंट की संभावना सबसे ज्यादा रहती है. इसलिए वाहन का इंश्योरेंस होना जरूरी है. इसके लिए नए एक्ट में एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पढ़ें: 'आत्मनिर्भर भारत' मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सोच : सांसद दीया कुमारी


यातायात निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये, बिना हेलमेट के एक हजार रुपये और बिना लाइसेंस के होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. यातायात निरीक्षक ने बताया कि इस नए नियम के तहत वाहन चालकों को वाहन के संबंध में सारी चीजें साथ रखाना होगा, नहीं तो उनका चालान कटेगा.

ये है चालान की राशि

हेलमेट नहीं होने पर 1,000 हजार रुपये
प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर 500 रुपये
वाहन का बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपये
चालक के पास लाइसेंस नहीं होने पर 5,000 रुपये

कोटा. केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के बाद अब कोटा शहर में यातायात पुलिस ने चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले में हर चौराहे पर पुलिसकर्मी नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को रोककर उनके चालान बनाने में जुटे हुए हैं. इसके तहत शनिवार को एक बाइक चालक का करीब 13 हजार रुपये का चालान बनाया गया है. वहीं, कुल 10 वाहनों के चालान से करीब 45,200 रुपये वसूले गए हैं.

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यातायात निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2019 से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है. वहीं, राजस्थान सरकार ने कुछ संशोधन के साथ इसे अब लागू कर दिया है. उन्होंने बताया कि वाहनों के जरिए एक्सीडेंट की संभावना सबसे ज्यादा रहती है. इसलिए वाहन का इंश्योरेंस होना जरूरी है. इसके लिए नए एक्ट में एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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यातायात निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये, बिना हेलमेट के एक हजार रुपये और बिना लाइसेंस के होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया. यातायात निरीक्षक ने बताया कि इस नए नियम के तहत वाहन चालकों को वाहन के संबंध में सारी चीजें साथ रखाना होगा, नहीं तो उनका चालान कटेगा.

ये है चालान की राशि

हेलमेट नहीं होने पर 1,000 हजार रुपये
प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर 500 रुपये
वाहन का बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपये
चालक के पास लाइसेंस नहीं होने पर 5,000 रुपये

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