कोटा. दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में साढ़े तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा के साथ 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने दादाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. परिजनों ने जो शिकायती पत्र पुलिस को दिया उसमें लिखा था कि 18 सितम्बर 2018 की रात को पड़ोस में रहने वाला अजय राय ने उनकी साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रात में छेड़छाड़ कर दुष्कर्म किया.
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दादाबाड़ी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था. आज पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय को 20 साल कठोर कारावास व 2 लाख 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है.