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कोटा : मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद की सजा

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Published : Apr 25, 2019, 12:46 PM IST

कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में साढ़े तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा के साथ 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोटा में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

कोटा. दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में साढ़े तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा के साथ 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने दादाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. परिजनों ने जो शिकायती पत्र पुलिस को दिया उसमें लिखा था कि 18 सितम्बर 2018 की रात को पड़ोस में रहने वाला अजय राय ने उनकी साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रात में छेड़छाड़ कर दुष्कर्म किया.

कोटा में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दादाबाड़ी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था. आज पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय को 20 साल कठोर कारावास व 2 लाख 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है.

कोटा. दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में साढ़े तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा के साथ 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने दादाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. परिजनों ने जो शिकायती पत्र पुलिस को दिया उसमें लिखा था कि 18 सितम्बर 2018 की रात को पड़ोस में रहने वाला अजय राय ने उनकी साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रात में छेड़छाड़ कर दुष्कर्म किया.

कोटा में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दादाबाड़ी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था. आज पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय को 20 साल कठोर कारावास व 2 लाख 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है.

Intro:साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद,2.10 लाख जुर्माना
दादाबाड़ी थाने में18 सितंबर2018 को हुआ था प्रकरण दर्ज

कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में साढ़े तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो अदालत ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने दादाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई की की वो उड़िया बस्ती में निवास करते है। 18 सितम्बर की रात को पड़ोस में रहने वाला अजयराय ने उनकी साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रात में छेड़छाड़ कर दुष्कर्म किया।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दादाबाड़ी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय को 20 साल कठोर कारावास व 2 लाख 10 हजार रूपये के जुर्माने से दन्डित किया है।

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