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कोटा: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा, 103 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

सांगोद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद एसडीएम राजेश डागा ने 103 लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Published : Jun 24, 2020, 3:41 PM IST

सामाजिक सुरक्षा योजना, Sangod news
103 लोगों पर होगी कार्रवाई

सांगोद (कोटा). सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 103 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कनवास SDM राजेश डागा ने खाद्य सुरक्षा योजना में चल रहे फर्जीवाड़े को उजागर करने के बाद अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में चल रहे फर्जीवाड़े की भी जांच शुरू कर दी है. जिसके तहत अपात्र लोगों की सूची तैयार कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है.

103 लोगों पर होगी कार्रवाई

वहीं जांच के दौरान 103 लोगों को चिन्हित किया गया है. फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे अपात्र परिवारों को नोटिस जारी कर इनसे वसूली और नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कनवास SDM राजेश डागा के अनुसार रूपाहेड़ा गांव में राममूर्ति धाकड़ के पास 33 बीघा, लटूरिलाल के पास 32 बीघा, रतन लाल के पास 27 बीघा, भेरूलाल धाकड़ के पास 31 बीघा, चमेली बाई के पास 24 बीघा, मांगीलाल के पास 17 बीघा और देवीलाल के पास 15 बीघा सिंचित भूमि होने के बावजूद फर्जी तरीके से इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सूची में सम्मिलित किया गया है. ऐसे में अब उपखंड अधिकारी डागा ने इन परिवारों की जांच के लिए विकास अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है. जिसमें परिवारों से वसूली कर सूची में से नाम हटाने के लिए निर्देशित किया गया है.

राजेश डागा ने बताया कि कनवास में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ लेने वालों की संख्या लगभग 9,000 है. जांच में सामने आया कि इसमें बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने अपना नाम फर्जी तरीके से जुड़वा रखा है. वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं.

यह भी पढ़ें. जन जागरूकता अभियान चलाने वाला देश में पहला राज्य राजस्थान हैः खाचरियावास

अभी तक लगभग 103 व्यक्तियों की जांच करवाकर विकास अधिकारी सांगोद को भिजवाई जा चुकी है. चूंकि विकास अधिकारी इस योजना में स्वीकृत अधिकारी हैं तो उन्हीं के द्वारा ही पेंशन योजना में नाम हटाने और जोड़ने प्रक्रिया पूरी की जाती है.

सरकार कर्मचारी भी ले रहे लाभ

साथ ही SDM ने बताया कि पहले भी अन्य जिलों में एक ही विकलांग प्रमाण पत्र से 6-7 जनों के फर्जी तरीकों से पेंशन लेने के मामले सामने आए हैं. इनको ध्यान में रखते हुए फर्जी तरीके से कम उम्र होते हुए भी अधिक उम्र दर्शाकर पेंशन प्राप्त करने, अधिक भूमि वाले परिवार जिनकी 48 हजार से अधिक आय वाले परिवार के साथ-साथ सरकारी मुलाजिम के परिवार भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं. अब ऐसे परिवारों की जांच के लिए ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को निर्देशित किया गया है. जांच के बाद अवैध तरीके से पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:

इस योजना के तहत निराश्रित वृद्ध, कल्‍याणी, परित्यक्ता, दिव्‍यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है. इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते हैं, उनको पेंशन दी जाती है. साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी, परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि और 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है.

यह भी पढ़ें. Corona ने कोटा में फिर लगाई छलांग...3 दिन में सामने आए 21 नए केस, 2 की मौत

ये नहीं ले सकते सामाजिक पेंशन योजना का लाभ

  • शासकीय कर्मचारी और आयकर दाता
  • जिसकी व्यक्ति की वार्षिक आय 48,000 से अधिक हो
  • जिसके पास अधिक सिंचित भूमि हो
  • जिसके पास चौपहिया वाहन हो
  • जिन पुरुषों की उम्र 60 वर्ष से कम हो
  • जिन महिलाओं की उम्र 55 वर्ष से कम हो
  • दिव्यांग जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम हो
  • 18 वर्ष से कम आयु की कल्याणी महिला

सांगोद (कोटा). सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले 103 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कनवास SDM राजेश डागा ने खाद्य सुरक्षा योजना में चल रहे फर्जीवाड़े को उजागर करने के बाद अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में चल रहे फर्जीवाड़े की भी जांच शुरू कर दी है. जिसके तहत अपात्र लोगों की सूची तैयार कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है.

103 लोगों पर होगी कार्रवाई

वहीं जांच के दौरान 103 लोगों को चिन्हित किया गया है. फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे अपात्र परिवारों को नोटिस जारी कर इनसे वसूली और नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कनवास SDM राजेश डागा के अनुसार रूपाहेड़ा गांव में राममूर्ति धाकड़ के पास 33 बीघा, लटूरिलाल के पास 32 बीघा, रतन लाल के पास 27 बीघा, भेरूलाल धाकड़ के पास 31 बीघा, चमेली बाई के पास 24 बीघा, मांगीलाल के पास 17 बीघा और देवीलाल के पास 15 बीघा सिंचित भूमि होने के बावजूद फर्जी तरीके से इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सूची में सम्मिलित किया गया है. ऐसे में अब उपखंड अधिकारी डागा ने इन परिवारों की जांच के लिए विकास अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है. जिसमें परिवारों से वसूली कर सूची में से नाम हटाने के लिए निर्देशित किया गया है.

राजेश डागा ने बताया कि कनवास में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ लेने वालों की संख्या लगभग 9,000 है. जांच में सामने आया कि इसमें बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने अपना नाम फर्जी तरीके से जुड़वा रखा है. वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं.

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अभी तक लगभग 103 व्यक्तियों की जांच करवाकर विकास अधिकारी सांगोद को भिजवाई जा चुकी है. चूंकि विकास अधिकारी इस योजना में स्वीकृत अधिकारी हैं तो उन्हीं के द्वारा ही पेंशन योजना में नाम हटाने और जोड़ने प्रक्रिया पूरी की जाती है.

सरकार कर्मचारी भी ले रहे लाभ

साथ ही SDM ने बताया कि पहले भी अन्य जिलों में एक ही विकलांग प्रमाण पत्र से 6-7 जनों के फर्जी तरीकों से पेंशन लेने के मामले सामने आए हैं. इनको ध्यान में रखते हुए फर्जी तरीके से कम उम्र होते हुए भी अधिक उम्र दर्शाकर पेंशन प्राप्त करने, अधिक भूमि वाले परिवार जिनकी 48 हजार से अधिक आय वाले परिवार के साथ-साथ सरकारी मुलाजिम के परिवार भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं. अब ऐसे परिवारों की जांच के लिए ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को निर्देशित किया गया है. जांच के बाद अवैध तरीके से पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

क्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:

इस योजना के तहत निराश्रित वृद्ध, कल्‍याणी, परित्यक्ता, दिव्‍यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है. इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते हैं, उनको पेंशन दी जाती है. साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्‍याणी, परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि और 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है.

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ये नहीं ले सकते सामाजिक पेंशन योजना का लाभ

  • शासकीय कर्मचारी और आयकर दाता
  • जिसकी व्यक्ति की वार्षिक आय 48,000 से अधिक हो
  • जिसके पास अधिक सिंचित भूमि हो
  • जिसके पास चौपहिया वाहन हो
  • जिन पुरुषों की उम्र 60 वर्ष से कम हो
  • जिन महिलाओं की उम्र 55 वर्ष से कम हो
  • दिव्यांग जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम हो
  • 18 वर्ष से कम आयु की कल्याणी महिला
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