करौली. पॉक्सो कोर्ट की विशिष्ठ न्यायाधीश अलका बंसल ने शनिवार को 5 साल की मासूम नाबालिग से दरिंदगी कर उसकी हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख 80 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी कपिल पुत्र नरेश जाट को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. लोक अभियोजक ने बताया कि 5 साल की नाबालिग पीड़िता के पिता ने 6 मई, 2021 को हिंडौन के सदर थाने में मामला दर्ज करते हुए बताया था कि उसकी मासूम बेटी 6 मई, 2021 को सुबह 9 बजे पास में ही स्थित दुकान पर समान लेने गई थी.
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काफी देर तक जब बच्ची समान लेकर वापस नहीं आई, तो बच्ची की आसपास तलाश की गई. फिर उसी दिन दोपहर के लगभग 3:30 बजे मासूम की लाश पुराने खंडरमुना हवेली पर मिली. नाबालिग के परिवार ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने मासूम के साथ दंरिदगी की घटना को अंजाम देते हुए उसकी हत्या कर दी. बच्ची को हवेली की तरफ ले जाते समय आरोपी कपिल को पालसिंह नाम के व्यक्ति ने देखा था.
पुलिस की जांच पड़ताल के बाद कपिल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में 24 गवाह और 36 दस्तावेज पेश किये गये. जिसके बाद शनिवार को पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.