करौली. कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है. इस संबंध में दुकानदारों और आमजन को मास्क. सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए आवश्यक नियम और दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. फिर भी दुकानदार लापरवाह बने हुए हैं. ऐसे में जिला प्रशासन ने मंगलवार को शहर की सात दुकानों पर बिना मास्क लगाए सामान बेचे जाने पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की.
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एसडीएम देवेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है, इसलिए जिले में धारा 144 और लॉकडाउन जारी है. इस संबंध में आवश्यक नियम और दिशा निर्देश जारी किए जा चुके है.
इस संबंध में शहर में दुकानदार द्वारा बिना मास्क लगाए सामान बेचने पर प्रतिबंध है. इसी क्रम में मंगलवार को 7 दुकानदारों द्वारा बिना मास्क लगाए सामान बेचे जाने पर 500-500रू का जुर्माना लगाया गया. सात दुकानदारों में तीन दवा विक्रेता, तीन किराना व्यापारी, एक फर्नीचर व्यापारी शामिल है. एसडीएम ने कहा कि कारवाई निरन्तर जारी रहेगी.
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कोराना वायरस के संबंध में जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
जिला कलक्टर डॉ. मोहनलाल यादव ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू है और दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके है. नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 200 रुपये, दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क पहने ग्राहक को सामान बेचने पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रुपये, पान, गुटखा, तम्बाकू का विक्रय करने पर 1000 रुपये, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 100 रुपये, बिना अनुमति प्राप्त किए विवाह से संबंधित समारोह या जमाव का आयोजन करने और समारोह में सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 5000 रुपये और विवाह से संबंधित समारोह आयोजन जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों के होने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.