करौली. जिले में फिर से कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कोविड-19 महामारी से बचाव और टीकाकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कोर ग्रुप का गठन किया है और उनको आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने आदेश जारी कर बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 से भीषण आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों में अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर बार कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पंचायत प्रारम्भिक अधिकारी, संयोजक ग्राम विकास अधिकारी, सह संयोजक पटवारी, सदस्य एएनएम, कृषि पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बनाया गया है.
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप की ओर से आवश्यकता अनुसार अन्य पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को कोर ग्रुप की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है. ग्राम पंचायत कोर ग्रुप की ओर से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इन्सीडेन्ट कमाण्डर को उसे सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान किया जाएगा और स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, दानदाताओं और स्वयंसेवी संगठनों आदि से पूर्ण सहयोग, समन्वय और सामांजस्य कायम करते हुए कार्य करें.
उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण केसों में हो रही निरन्तर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग राजस्थान जयपुर से जारी आदेशों के अनुसार अध्यापक, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में भी वृद्धि के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आम जनता को टीकाकरण के लिए जागरूक और प्रेरित करें.
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उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी बी.एल.ओज बूथवाईज 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की सूची गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप के अध्यक्ष को उपलब्ध कराते हुए कोर ग्रुप की ओर से आमजन को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए और अध्यक्ष, प्रतिदिन की रिपोर्ट संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सायं 5 बजे तक उपलब्ध कराएंगे और साथ ही यदि कोई जानबूझकर उक्त आदेशो की अवेहलना या उल्लघंन की दशा में राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.