ETV Bharat / state

करौली: एम्बुलेंस और शव वाहन का निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वाले हो जाए सावधान...होगी कारवाई - Ambulance, dead vehicle rental in Karauli

करौली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से संक्रमित होने वाले और उससे मौत होने पर शव को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस और शव वाहन का किराया निर्धारित किया है. जिसपर कई वाहन चालकों की ओर से अधिक दर वसूलने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने आमजन को एडवाइजरी जारी कर परिवहन अधिकारियों के सार्वजनिक तौर पर नंबर जारी कर सूचना दर्ज कराने की अपील की है.

karauli latest news, rajasthan latest news
करौली में प्रशासन हुआ सख्त
author img

By

Published : May 4, 2021, 7:07 PM IST

करौली. जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से संक्रमित होने वाले और कोरोना से मौत होने पर शव को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस और शव वाहन का किराया निर्धारित किया है. लेकिन कई वाहन चालकों पर अधिक दर वसूलने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने आमजन को एडवाइजरी जारी कर परिवहन अधिकारियों के सार्वजनिक तौर पर नंबर जारी कर सूचना दर्ज कराने की अपील की है.

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि वर्तमान मे कोविड-19 महामारी के समय आमजन को सुलभ और सस्ती एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध कराने हेतु और एम्बूलेंस की दरों मे एकरूपता लाने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार किराया निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रथम 10 किमी तक 500 रु. जिसमें आना-जाना सम्मलित होगा और 10 किमी के बाद वाहन मारूति वेन, मार्शल आदि की दर 12.50 रु. प्रति किमी, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनों आदि की दर 14.50 रू. प्रति किमी और अन्य बड़े एम्बुलेंस और शव वाहन की दर 17.50 रु. प्रति किमी निर्धारित की गई है.

पढ़ें: करौली: सांसद ने हिंडौन के राजकीय अस्पताल का किया निरीक्षण, बंद पड़े वेंटिलेटर्स को चालू कराया

इसके अलावा एसी वाहन होने पर 1रु. प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लागू होगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि कोविड के मरीज और शव को लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रु. अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा. वहीं, एम्बुलेंस और शव वाहनों का 10 किमी बाद का किराया दोनों तरफ का लागू होगा.

उन्होंने बताया कि डीजल 91 रु. प्रति लीटर मानकर यह दरें निर्धारित की गई है. साथ ही प्रति लीटर डीजल में वृद्धि होने पर 20 पैसे प्रति रुपए की दर से उपरोक्त किराए में वृद्धि की जा सकेगी. इस संबंध में जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. उन्होने बताया कि एम्बुलेंस संचालक की ओर से आमजन से अधिक राशि वसूलने पर जिला परिवहन अधिकारी नरेश बसवाल मो.नं. 9462494740, निरीक्षक पिंकी रानी करौली मो.नं. 7610025128 और निरीक्षक अविनाश चौहान हिण्डौन मों.न. 7791985416 पर शिकायत कर सकते हैं.

करौली. जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से संक्रमित होने वाले और कोरोना से मौत होने पर शव को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस और शव वाहन का किराया निर्धारित किया है. लेकिन कई वाहन चालकों पर अधिक दर वसूलने की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने आमजन को एडवाइजरी जारी कर परिवहन अधिकारियों के सार्वजनिक तौर पर नंबर जारी कर सूचना दर्ज कराने की अपील की है.

जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि वर्तमान मे कोविड-19 महामारी के समय आमजन को सुलभ और सस्ती एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध कराने हेतु और एम्बूलेंस की दरों मे एकरूपता लाने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार किराया निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रथम 10 किमी तक 500 रु. जिसमें आना-जाना सम्मलित होगा और 10 किमी के बाद वाहन मारूति वेन, मार्शल आदि की दर 12.50 रु. प्रति किमी, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनों आदि की दर 14.50 रू. प्रति किमी और अन्य बड़े एम्बुलेंस और शव वाहन की दर 17.50 रु. प्रति किमी निर्धारित की गई है.

पढ़ें: करौली: सांसद ने हिंडौन के राजकीय अस्पताल का किया निरीक्षण, बंद पड़े वेंटिलेटर्स को चालू कराया

इसके अलावा एसी वाहन होने पर 1रु. प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लागू होगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि कोविड के मरीज और शव को लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रु. अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा. वहीं, एम्बुलेंस और शव वाहनों का 10 किमी बाद का किराया दोनों तरफ का लागू होगा.

उन्होंने बताया कि डीजल 91 रु. प्रति लीटर मानकर यह दरें निर्धारित की गई है. साथ ही प्रति लीटर डीजल में वृद्धि होने पर 20 पैसे प्रति रुपए की दर से उपरोक्त किराए में वृद्धि की जा सकेगी. इस संबंध में जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. उन्होने बताया कि एम्बुलेंस संचालक की ओर से आमजन से अधिक राशि वसूलने पर जिला परिवहन अधिकारी नरेश बसवाल मो.नं. 9462494740, निरीक्षक पिंकी रानी करौली मो.नं. 7610025128 और निरीक्षक अविनाश चौहान हिण्डौन मों.न. 7791985416 पर शिकायत कर सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.