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Rajasthan HighCourt: कृषि और आबादी भूमि पर खतरनाक रसायनों का खतरा, जिला कलेक्टर राजसमंद को दिये उचित आदेश पारित करने के निर्देश

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Published : Nov 20, 2021, 8:44 PM IST

कृषि और आबादी भूमि पर खतरनाक रसायनों के खतरे के अंदेशे पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर राजसमंद को उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan HighCourt,  जिला कलेक्टर राजसमंद
हाईकोर्ट का राजसमंद कलेक्टर को आदेश

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिला कलेक्टर राजसमंद को निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए अभ्यावेदन पर निष्पक्ष जांच कर आदेश पारित करने को कहा है. वहीं याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी गई है कि यदि कोई प्रतिकूल आदेश जिला कलेक्टर की ओर से पारित किया जाता है तो दोबारा न्यायालय में आ सकते हैं.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ के समक्ष राजसमंद के रहने वाले नारायण लाल ने जनहित याचिका पेश की थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश के भारद्वाज ने बताया कि ग्राम दरिबा और ग्राम पंचायत मेहंदुरिया व राजपुरा में कृषि भूमि और आबादी भूमि पर खतरनाक गैसों, कार्बन व रसायनों को छोडा जा रहा है जो कि आमजन के साथ सभी के लिए हानिकारक है.

पढ़ें. Constable Recruitment-2018 : आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों ना अवमानना की कार्रवाई की जाए

इसको रोकने के लिए 03 सितम्बर 2021 को जिला कलेक्टर राजसमंद को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई. न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए उपलब्ध रिकार्ड और परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलेक्टर राजसमंद को निर्देश दिये हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश शिकायत पर निष्पक्ष रूप से तर्कयुक्त आदेश पारित किया जाए.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिला कलेक्टर राजसमंद को निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए अभ्यावेदन पर निष्पक्ष जांच कर आदेश पारित करने को कहा है. वहीं याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी गई है कि यदि कोई प्रतिकूल आदेश जिला कलेक्टर की ओर से पारित किया जाता है तो दोबारा न्यायालय में आ सकते हैं.

वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ के समक्ष राजसमंद के रहने वाले नारायण लाल ने जनहित याचिका पेश की थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश के भारद्वाज ने बताया कि ग्राम दरिबा और ग्राम पंचायत मेहंदुरिया व राजपुरा में कृषि भूमि और आबादी भूमि पर खतरनाक गैसों, कार्बन व रसायनों को छोडा जा रहा है जो कि आमजन के साथ सभी के लिए हानिकारक है.

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इसको रोकने के लिए 03 सितम्बर 2021 को जिला कलेक्टर राजसमंद को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई. न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए उपलब्ध रिकार्ड और परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलेक्टर राजसमंद को निर्देश दिये हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश शिकायत पर निष्पक्ष रूप से तर्कयुक्त आदेश पारित किया जाए.

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