जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से जारी नोटिस को निरस्त करते हुए 3 दिसम्बर के बाद नए सिरे से नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी है. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता मेवाराम जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने याचिका पेश करते हुए ईडी की ओर से पेश होने के लिए नोटिस को चुनौती.
याचिका में बताया गया कि ईडी ने जैन को 20 नवम्बर, 2023 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें 22 नवम्बर, 2023 बुधवार को जयपुर कार्यालय के समक्ष पेश होने के निर्देश थे. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे है एवं याचिकाकर्ता बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं एवं 25 नवम्बर को मतदान और 3 दिसम्बर को मतगणना है. ऐसे में ईडी की ओर से जारी नोटिस को निरस्त किया जाए.
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याचिका में यह भी कहा गया कि मेवाराम अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और विधानसभा चुनाव के चलते वे व्यक्तिगत रूप से ईडी के जयपुर कार्यालय में अभी पेश नहीं हो सकते हैं. उनको इस मामले में राहत दी जाए. कोर्ट ने मामले को देखते हुए ईडी की ओर से जारी नोटिस में याचिकाकर्ता जैन को राहत देते हुए नोटिस को निरस्त करने का आदेश दिया है. वहीं ईडी को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए ईडी चाहे तो 3 दिसम्बर के बाद याचिकाकर्ता को नए सिरे से नोटिस जारी कर सकती है. वहीं याचिकाकर्ता को भी स्वतंत्रता दी है कि यदि कोई प्रार्थना रह जाए, तो दुबारा कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है.