जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तालमेल के अभाव का हवाला देते हुए संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के आरोप में घिरे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत दिया गया था. इस आदेश में संशोधन के लिए सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीसी के जरिए पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अनुरोध किया.
जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच में नियमित समय पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने मामले को मेंशन किया. इसपर कोर्ट ने कहा कि डिप्ट्री रजिस्ट्रार आमतौर पर सभी मामले लिस्ट कर रहे हैं, वैसे ही यह मामला भी लिस्ट हो जाएगा. हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने प्रयास किया कि सोमवार को ही मामले पर सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने नियमानुसार ही केस लिस्ट का हवाला देकर मेंशन करने से इनकार कर दिया.
गौरतलब है कि संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में घोटाले के आरोप में केंद्रीय मंत्री शेखावत भी घिरे हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट से उनको राहत मिलने के बाद एसओजी व सरकार ने तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आरोप प्रमाणित है. हाईकोर्ट में वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों मोड से साथ सुनवाई से तालमेल का अभाव हो गया. ऐसे में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं होने से केंद्रीय मंत्री को राहत मिल गई, जबकि एसओजी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री व अन्य पर आरोप प्रमाणित हो रहे हैं. इसके लिए उन्होंने जांच के बाद रिपोर्ट पेश की है.