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अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक को निस्तारित करने के लिए जनहित याचिका, कोर्ट ने कहा- अगली सुनवाई पर तैयार ड्राफ्ट करें पेश - Jodhpur latest news

अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक को डिस्पोजल करने के लिए दाखिल की गई दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. यह सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ के समक्ष की गई.

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राजस्थान उच्च न्यायालय की सुनवाई
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Published : Nov 2, 2020, 8:23 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक को डिस्पोजल करने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान न्यायमित्र मेहुल कोठार और अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने पक्ष रखते हुए बताया कि इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया है.

हालांकि उसे अभी तक लागू नहीं किया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर उस ड्राफ्ट को रिकार्ड पर पेश किया जाये. गौरतलब है कि लेबनान में एक कंटेनर में रखे विस्फोटक की वजह से हादसा घटित हुआ था. जिसके बाद राजस्थान में एक खबर प्रकाशित होने पर उच्च न्यायालय ने स्वतः प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. राजस्थान प्रदेश के पुलिस थानो में रखे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का निस्तारण कैसे किया जायेगा, इसको लेकर सरकार से जवाब तलब किया था.

पढ़ेंः लक्ष्मी विलास होटल मामला : HC ने ट्रायल कोर्ट की प्रोसेडिंग पर लगाई रोक, 3 सप्ताह बाद याचिका पर होगी सुनवाई

पूर्व कि सुनवाई में सरकार ने अपना पक्ष रखा था. वहीं सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा गया कि एक ड्राफ्ट तैयार है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर 24 नवंबर को ड्राफ्ट को रिकार्ड पर पेश किया जाये. वहीं कोर्ट ने एडीशनल सोलीसीटर जनरल मुकेश राजपुरोहित का नाम भी वाद सूची में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से डिस्पले करने के निर्देश दिये हैं.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक को डिस्पोजल करने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान न्यायमित्र मेहुल कोठार और अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने पक्ष रखते हुए बताया कि इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया है.

हालांकि उसे अभी तक लागू नहीं किया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर उस ड्राफ्ट को रिकार्ड पर पेश किया जाये. गौरतलब है कि लेबनान में एक कंटेनर में रखे विस्फोटक की वजह से हादसा घटित हुआ था. जिसके बाद राजस्थान में एक खबर प्रकाशित होने पर उच्च न्यायालय ने स्वतः प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. राजस्थान प्रदेश के पुलिस थानो में रखे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का निस्तारण कैसे किया जायेगा, इसको लेकर सरकार से जवाब तलब किया था.

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पूर्व कि सुनवाई में सरकार ने अपना पक्ष रखा था. वहीं सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा गया कि एक ड्राफ्ट तैयार है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर 24 नवंबर को ड्राफ्ट को रिकार्ड पर पेश किया जाये. वहीं कोर्ट ने एडीशनल सोलीसीटर जनरल मुकेश राजपुरोहित का नाम भी वाद सूची में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से डिस्पले करने के निर्देश दिये हैं.

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