ओसियां (जोधपुर). देश और प्रदेश में कोराना संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से सोशल डिस्टेसिंग की पालना के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, कोराना से बचाव हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. इसी क्रम में जोधपुर के ओसियां में भी प्रशासन कोराना महामारी की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपट रहा है.
लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पालना के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है. कोराना संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार कि गाइडलाइन और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार स्थानीय प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार पूर्व में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे. जिसके तहत घर से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति, पैदल राहगीर, दुपहिया और चार पहिया वाहन चालक और दुकानदार सभी के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया. इसके साथ ही बाजार में लॉकडाउन उल्लघंन कर्ताओं के बारे में जब ईटीवी भारत ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया तो प्रशासन ने हरकत में आते हुये सख्ती दिखाई और कार्रवाई शरू की गई.
तहसीलदार चिमनलाल सियोल की ओर से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग न करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कि धारा 22 के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए चालान काटें और जुर्माना वसूला गया. वहीं, दूसरी तरफ थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने दुकानों के आगे सामान रखने वाले दुकानदारों और सड़क पर खड़े ठेला चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सामान जब्त कर चालान काटें. जिससे आस-पास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया.
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तहसीलदार सियोल ने बताया कि लॉकडाउन की पालना के तहत दुकानदार की ओर से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है. इसके साथ सोशल डिस्टेसिंग का भी ध्यान दुकानदार को रखना होगा. समान देने से पहले दुकानदार ग्राहक को मास्क लगाने के लिए कहें और सैनिटाइजर से हाथों को साफ करवायें. बिना मास्क लगाये हुए ग्राहक को सामान न दें.
लॉकडाउन उल्लंघन पर दुकान सील व तुरन्त गिरफ्तारी के निर्देश
लॉकडाउन उल्लंघन पर प्रशासन की ओर से दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उपखण्ड अधिकारी रतनलाल रेगर ने बताया कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेसिंग की पालना का पालन प्रत्येक नागरिक को करना अनिवार्य है.
लॉकडाउन के दौरान दी गई हिदायतों की पालना न करने वालें दुकानदारों के विरूद्व सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और दुकान सील कर दी जाएगी. पुलिस वृताधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जारी आदेशों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता (1860 के 48) कि धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि पुलिस को कोराना गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन उल्लघंनकर्ताओं को तुरन्त गिरफ्तार करने का अधिकार है. क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को इन आदेशों कि अनुपालन करना अनिवार्य है.