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आसाराम ने पैरोल के लिए फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय - सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय

आसाराम की ओर से फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल के लिए याचिका पेश की गई है. इस पर राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है.

Parole plea of Asaram in High court
आसाराम की ओर से पैरोल याचिका
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 15, 2023, 10:48 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल याचिका पेश की गई है. जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है. जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने पैरोल याचिका पेश की.

याचिका में बताया गया कि आसाराम को 25 अप्रैल, 2018 को उम्रकैद की सजा हुई थी. आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है. उन्होंने 20 दिन की प्रथम पैरोल पेश की थी, जिसे जिला कलेक्टर जोधपुर ने 20 जून, 2023 को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने 10 जुलाई, 2023 को आदेश पारित किया कि नए पैरोल नियमों से जिला पैरोल कमेटी को आवेदन निस्तारित करें.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की सजा स्थगित करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

जिसके बाद आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल आवेदन पेश किया गया, लेकिन जिला पैरोल कमेटी ने 21 अगस्त, 2023 को आवेदन खारिज कर दिया. जिला पैरोल कमेटी की ओर से आवेदन खारिज करने पर एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल याचिका पेश की गई है. याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने जवाब के लिए समय चाहा कोर्ट ने 03 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकरर्र की है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल याचिका पेश की गई है. जिस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है. जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने पैरोल याचिका पेश की.

याचिका में बताया गया कि आसाराम को 25 अप्रैल, 2018 को उम्रकैद की सजा हुई थी. आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है. उन्होंने 20 दिन की प्रथम पैरोल पेश की थी, जिसे जिला कलेक्टर जोधपुर ने 20 जून, 2023 को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने 10 जुलाई, 2023 को आदेश पारित किया कि नए पैरोल नियमों से जिला पैरोल कमेटी को आवेदन निस्तारित करें.

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जिसके बाद आसाराम की ओर से एक बार फिर से पैरोल आवेदन पेश किया गया, लेकिन जिला पैरोल कमेटी ने 21 अगस्त, 2023 को आवेदन खारिज कर दिया. जिला पैरोल कमेटी की ओर से आवेदन खारिज करने पर एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल याचिका पेश की गई है. याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने जवाब के लिए समय चाहा कोर्ट ने 03 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकरर्र की है.

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