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जमानत के लिए मलखान सिंह विश्नोई का होगा मेडिकल...8 जून को आएगी रिपोर्ट

बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले के आरोपी पूर्व लूनी विधायक मलखानसिंह को उपचार के लिए जमानत प्राप्त करने से पहले राजस्थान हाई कोर्ट में उनका मेडिकल करवाने के आदेश दिए हैं.

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Published : Jun 1, 2019, 5:18 AM IST

मलखान सिंह विश्नोई और भंवरी देवी

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले के आरोपी पूर्व लूनी विधायक मलखानसिंह को उपचार के लिए जमानत प्राप्त करने से पहले राजस्थान हाई कोर्ट में उनका मेडिकल करवाने के आदेश दिए हैं. इसके लिए मलखान सिंह विश्नोई को अजमेर जेल से जोधपुर लाया जाएगा. शुक्रवार को जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में पूर्व विधायक मलखानसिंह की ओर से हर्निया की परेशानी के चलते 12 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस लोढ़ा ने मलखान सिंह विश्नोई की बीमारी की स्थिति और उसके उपचार में सर्जरी की आवश्यकता जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए.

यह मेडिकल जोधपुर में डॉ. एस एन मेडिकल कॉलेज में होगा. इसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने और उसकी रिपोर्ट 08 जून तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है. अदालत ने साथ ही अजमेर केंद्रीय कारागृह के सुपरिन्टेन्डेन्ट को मलखान की उक्त मेडिकल बोर्ड से जांच कराए जाने बाबत इंतज़ाम करने के भी निर्देश दिए है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद में मलखान सिंह की ओर से पेश 12 सप्ताह की अंतरिम जमानत के बारे में सुनवाई होगी. कोर्ट में मलखान सिंह की तरफ से अधिवक्ता हेमंत नाहटा, हनुमान जाखड़ और संजय विश्नोई और सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पन्ने सिंह रातड़ी मौजूद रहे. अब अगली सुनवाई 11 जून को होगी.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले के आरोपी पूर्व लूनी विधायक मलखानसिंह को उपचार के लिए जमानत प्राप्त करने से पहले राजस्थान हाई कोर्ट में उनका मेडिकल करवाने के आदेश दिए हैं. इसके लिए मलखान सिंह विश्नोई को अजमेर जेल से जोधपुर लाया जाएगा. शुक्रवार को जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में पूर्व विधायक मलखानसिंह की ओर से हर्निया की परेशानी के चलते 12 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस लोढ़ा ने मलखान सिंह विश्नोई की बीमारी की स्थिति और उसके उपचार में सर्जरी की आवश्यकता जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए.

यह मेडिकल जोधपुर में डॉ. एस एन मेडिकल कॉलेज में होगा. इसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने और उसकी रिपोर्ट 08 जून तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है. अदालत ने साथ ही अजमेर केंद्रीय कारागृह के सुपरिन्टेन्डेन्ट को मलखान की उक्त मेडिकल बोर्ड से जांच कराए जाने बाबत इंतज़ाम करने के भी निर्देश दिए है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद में मलखान सिंह की ओर से पेश 12 सप्ताह की अंतरिम जमानत के बारे में सुनवाई होगी. कोर्ट में मलखान सिंह की तरफ से अधिवक्ता हेमंत नाहटा, हनुमान जाखड़ और संजय विश्नोई और सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पन्ने सिंह रातड़ी मौजूद रहे. अब अगली सुनवाई 11 जून को होगी.

Intro:मलखान भंवरी और हाई कोर्ट की फ़ोटो मेल की है।

जोधपुर।

राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले के आरोपी पूर्व लूनी विधायक मलखानसिंह को उपचार के लिए जमानत प्राप्त करने से पहले राजस्थान हाई कोर्ट में उनका मेडिकल करवाने के आदेश दिए हैं इसके लिए मलखान सिंह विश्नोई को अजमेर जेल से जोधपुर लाया जाएगा। शुक्रवार जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में पूर्व विधायक मलखानसिंह की ओर से हर्निया की परेशानी के चलते 12 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस लोढ़ा ने मलखान सिंह विश्नोई की बीमारी की स्थिति और उसके उपचार में सर्जरी की आवश्यकता जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए । यह मेडिकल जोधपुर में डॉ एस एन मेडिकल कॉलेज में होगा। इसके लिए कॉलेज प्रिसिपल को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने और उसकी रिपोर्ट 08 जून तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है।अदालत ने साथ ही अजमेर केंद्रीय कारागृह के सुपरिन्टेन्डेन्ट को मलखान की उक्त मेडिकल बोर्ड से जांच कराए जाने बाबत इंतज़ाम करने के भी निर्देश दिए है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद में मलखान सिंह की ओर से पेश 12 सप्ताह की अंतरिम जमानत के बारे में सुनवाई होगी। कोर्ट में मलखान सिंह की तरफ से अधिवक्ता हेमंत नाहटा, हनुमान जाखड़ व संजय विश्नोई ने व सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पन्ने सिंह रातड़ी मौजूद रहे। अब अगली सुनवाई 11 जून को होगी। 





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