जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बजरी का अवैध परिवहन करने वालों से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी बनाए गए पुलिस निरीक्षक संजय बोथरा को राहत नहीं दी. बोथरा ने अपने विरुद्ध दायर एफआईआर को निरस्त करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.
इस पर मंगलवार को अवकाश कालीन पीठ के जज टीएस भाटी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बोथरा के अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह सोढा ने कहा कि बोथरा घटना के दिन डेपुटेशन पर कई अन्य जगह ड्यूटी पर थे. जबकि अभियोजन पक्ष ने रोजनामचा पेश करते हुए बताया कि घटना के दिन बोथरा बासनी थाने में ड्यूटी पर थे. सुनवाई के बाद जस्टिस भाटी ने संजय बोथरा को एसीबी की ओर से उनके खिलाफ दायर एफआईआर में अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. साथ ही उन्होंने एसीबी को नोटिस जारी कर तीन जुलाई तक जवाब-तलब किया है.
गौरतलब है कि सब-इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के आधार पर संजय बोथरा को आरोपी बनाया. वहीं सहयोगी हेड कांस्टेबल तेजाराम को भी इस मामले में आरोपी बनाया. इसके बाद से तेजाराम अभी तक लापता है. उसे पुलिस ने निलंबित भी कर दिया है, जबकि कुछ दिन गायब रहने के बाद संजय बोथरा वापस पुलिस के सामने पेश हो गए. जहां से उन्हें पुलिस लाइन में भेज दिया. लेकिन अब वे एसीबी की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. लगातार नोटिस देने के बाद भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं.