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पेपर लीक मामला: कोर्ट ने आरपीएससी ड्राइवर को जमानत देने से किया इनकार

पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के ड्राइवर की जमानत राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है.

HC denied bail to driver of RPSC in Paper leak case
आरपीएससी ड्राइवर को जमानत देने से किया इनकार
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 17, 2023, 8:56 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से गिरफ्तार आरपीएससी के ड्राइवर गोपालसिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता गोपालसिंह की याचिका पर सुनवाई लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए इतनी स्वतंत्रता दी है कि यदि चार माह में चालान पेश नहीं होता है, तो दुबारा जमानत की याचिका पेश कर सकता है. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने पैरवी करते हुए कहा कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के पास गोपालसिंह सरकारी ड्राइवर लगा हुआ था. पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में गोपालसिंह पर बाबूलाल कटारा से व अन्य अभियुक्तों से मिलीभगत कर पेपर लीक प्रकरण में शामिल था.

पढ़ें: ED Raids in Rajasthan : पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान में जारी है ईडी का एक्शन, जयपुर-नागौर सहित 10 ठिकानों पर मारे छापे

गोपालसिंह अपनी निजी कार से अभियुक्तों को अजमेर से जयपुर भी लेकर गया था. उसे पेपर की पूरी जानकारी थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट को यह भी बताया गया कि लाखों बेरोजगार युवकों के भविष्य को दांव पर लगाया गया है. कड़ी मेहनत कर नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं की मेहनत पर पेपर लीक प्रकरण ने पानी फेर दिया. इन लोगों की वजह से आरपीएससी की साख भी कम हो गई है. ऐसे में इन लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से गिरफ्तार आरपीएससी के ड्राइवर गोपालसिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता गोपालसिंह की याचिका पर सुनवाई लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए इतनी स्वतंत्रता दी है कि यदि चार माह में चालान पेश नहीं होता है, तो दुबारा जमानत की याचिका पेश कर सकता है. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने पैरवी करते हुए कहा कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के पास गोपालसिंह सरकारी ड्राइवर लगा हुआ था. पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में गोपालसिंह पर बाबूलाल कटारा से व अन्य अभियुक्तों से मिलीभगत कर पेपर लीक प्रकरण में शामिल था.

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गोपालसिंह अपनी निजी कार से अभियुक्तों को अजमेर से जयपुर भी लेकर गया था. उसे पेपर की पूरी जानकारी थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट को यह भी बताया गया कि लाखों बेरोजगार युवकों के भविष्य को दांव पर लगाया गया है. कड़ी मेहनत कर नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं की मेहनत पर पेपर लीक प्रकरण ने पानी फेर दिया. इन लोगों की वजह से आरपीएससी की साख भी कम हो गई है. ऐसे में इन लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

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