जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से गिरफ्तार आरपीएससी के ड्राइवर गोपालसिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता गोपालसिंह की याचिका पर सुनवाई लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए इतनी स्वतंत्रता दी है कि यदि चार माह में चालान पेश नहीं होता है, तो दुबारा जमानत की याचिका पेश कर सकता है. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने पैरवी करते हुए कहा कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के पास गोपालसिंह सरकारी ड्राइवर लगा हुआ था. पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में गोपालसिंह पर बाबूलाल कटारा से व अन्य अभियुक्तों से मिलीभगत कर पेपर लीक प्रकरण में शामिल था.
गोपालसिंह अपनी निजी कार से अभियुक्तों को अजमेर से जयपुर भी लेकर गया था. उसे पेपर की पूरी जानकारी थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट को यह भी बताया गया कि लाखों बेरोजगार युवकों के भविष्य को दांव पर लगाया गया है. कड़ी मेहनत कर नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं की मेहनत पर पेपर लीक प्रकरण ने पानी फेर दिया. इन लोगों की वजह से आरपीएससी की साख भी कम हो गई है. ऐसे में इन लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.