भोपालगढ़ (जोधपुर). पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर भोपालगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को सरपंच और वार्ड पंच के मतदान होंगे. ऐसे में भोपालगढ़ पंचायत समिति में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर भोपालगढ़ के विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने कहा कि सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य, जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं, या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे. नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे.
पंचायतीराज संस्थाओं के किसी भी वाहन का उपयोग प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं अन्य किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाए. पंचायतीराज संस्थाओं की बैठकें, ग्राम सभाएं, चुनाव समाप्ति तक आयोजित नहीं की जाए.
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पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि राजकीय सुविधाओं का उपयोग नहीं करें एवं उनके द्वारा भूमि आवंटन, पट्टा वितरण, ऋण वितरण आदि कार्य चुनाव समाप्ति तक नहीं किए जाएंगे. इस दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराए.