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पंचायती राज चुनाव 2020: विकास अधिकारी ने दिए आचार संहिता की पालना के दिशा-निर्देश - जोधपुर न्यूज

आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर जोधपुर में भोपालगढ़ अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता अपनाने की दी जानकारी दी है. भोपालगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को सरपंच और वार्ड पंच के मतदान होंगे. ऐसे में आदर्श आचार संहिता की पालना को सभी ग्राम विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

जोधपुर न्यूज, jodhpur news
भोपालगढ़ पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव की आदर्श आचार संहिता
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Published : Jan 1, 2020, 6:39 PM IST

भोपालगढ़ (जोधपुर). पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर भोपालगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को सरपंच और वार्ड पंच के मतदान होंगे. ऐसे में भोपालगढ़ पंचायत समिति में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर भोपालगढ़ के विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

भोपालगढ़ पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव की आदर्श आचार संहिता

विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने कहा कि सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य, जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं, या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे. नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे.

पंचायतीराज संस्थाओं के किसी भी वाहन का उपयोग प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं अन्य किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाए. पंचायतीराज संस्थाओं की बैठकें, ग्राम सभाएं, चुनाव समाप्ति तक आयोजित नहीं की जाए.

पढ़ें: अलवरः ब्राह्मण समाज की 125 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि राजकीय सुविधाओं का उपयोग नहीं करें एवं उनके द्वारा भूमि आवंटन, पट्टा वितरण, ऋण वितरण आदि कार्य चुनाव समाप्ति तक नहीं किए जाएंगे. इस दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराए.

भोपालगढ़ (जोधपुर). पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर भोपालगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को सरपंच और वार्ड पंच के मतदान होंगे. ऐसे में भोपालगढ़ पंचायत समिति में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर भोपालगढ़ के विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

भोपालगढ़ पंचायत समिति में पंचायती राज चुनाव की आदर्श आचार संहिता

विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने कहा कि सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य, जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं, या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे. नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे.

पंचायतीराज संस्थाओं के किसी भी वाहन का उपयोग प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं अन्य किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाए. पंचायतीराज संस्थाओं की बैठकें, ग्राम सभाएं, चुनाव समाप्ति तक आयोजित नहीं की जाए.

पढ़ें: अलवरः ब्राह्मण समाज की 125 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि राजकीय सुविधाओं का उपयोग नहीं करें एवं उनके द्वारा भूमि आवंटन, पट्टा वितरण, ऋण वितरण आदि कार्य चुनाव समाप्ति तक नहीं किए जाएंगे. इस दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराए.

Intro:पंचायतीराज चुनाव को लेकर भोपालगढ़ अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता अपनाने की दी जानकारीBody:पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर भोपालगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को सरपंच व वार्ड पंच के मतदान होंगे। ऐसे में भोपालगढ़ पंचायत समिति में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर भोपालगढ़ के विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर प्रदान किएConclusion:भोपालगढ़ में पंचायतीराज चुनाव की आचार संहिता की होगी कड़ाई से पालना
भोपालगढ़।
आगामी पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर भोपालगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को सरपंच व वार्ड पंच के मतदान होंगे। ऐसे में भोपालगढ़ पंचायत समिति में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर भोपालगढ़ के विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर प्रदान किए।विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने कहा कि सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे है,वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे।

पंचायतीराज संस्थाओं के किसी भी वाहन का उपयोग प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं अन्य किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाए। पंचायतीराज संस्थाओं की बैठकें, ग्राम सभाएं, चुनाव समाप्ति तक आयोजित नहीं की जाए। पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि राजकीय सुविधाओं का उपयोग नहीं करें एवं उनके द्वारा भूमि आवंटन, पट्टा वितरण, ऋण वितरण आदि कार्य चुनाव समाप्ति तक नहीं किए जाएंगे। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराए।

बाईट-- प्रदीप धनदे,विकास अधिकारी भोपालगढ़
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