झुंझुनू. कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन जारी की है. अब मेडिकल इमरजेंसी या अति आवश्यक स्थिति में ही निजी वाहनों से यात्रा की अनुमति होगी. उसमें भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत यात्री ही आ जा सकेंगे. यात्रा को लेकर यह आदेश 26 अप्रैल से लागू होंगे. इसके अलावा वैवाहिक आयोजन में अब तक 50 लोगों के शामिल होने की छूट थी अब इसमें यह शर्त भी जोड़ दी गई है कि इससे जुड़े सभी आयोजन 3 घंटे में ही पूरे करने होंगे.
अति आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर ही खुलेंगे-
अब केवल अति आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर खुले रहेंगे. इस बार इसमें वन, वन्य जीव, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है. इनके अलावा किसी कार्यालय को खोलने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी. दफ्तरों में यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो 72 घंटे के लिए उस कक्ष को बंद किया जाएगा.
आपातकालीन सेवााओं की छूट के साथ दूध,फल, सब्जी, किराना प्रतिष्ठानों का समय निर्धारण. दूध, फल, सब्जी की दुकानों के लिए समय तय किया गया है.
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यह प्रतिदिन खुल सकेंगी, लेकिन किराना और पशुचारा की दुकान सोमवार से शुक्रवार ही खोल सकेंगे. इनका समय सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक रहेगा. दवा और चिकित्सा सेवा संबंधी उपकरणों की दुकानें खुलेंगी. मेडिकल सेवाएं इंश्योरेंस, बैंक सेवाएं जारी रहेंगी. बीमा क्षेत्र बैंकों में आमजन के लिए कामकाज सवेरे 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगा.
जारी रहेंगी उद्योगिक गतिविधियां-
औद्योगिक इकाइयां और निर्माण संबंधी गतिविधियां जारी रह सकेंगी लेकिन इसके लिए गाइडलाइन का पालन करना होगा. इनसे जुड़े कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे. इन्हें वीक एंड कफ्र्यू में भी अनुमति होगी. मालवाहक वाहनों को भी छूट रहेगी.