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झुंझुनू में 24 मई तक धारा 144 निषेधाज्ञा प्रभावी, गाइड लाइन के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना - Action will be taken against the guide line

झुंझुनू की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसके अंतर्गत गाइड लाइन के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा.

24 मई तक धारा 144 निषेधाज्ञा प्रभावी , गाइड लाइन के उल्लंघन होगी कार्रवाई , झुंझुनू समाचार,  Strictly in Jhunjhunu , Section 144 prohibition effective till May 24 , Action will be taken against the guide line
झुंझुनू में 24 मई तक धारा 144 निषेधाज्ञा प्रभावी
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Published : May 7, 2021, 9:58 PM IST

झुंझुनू. कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में जिले की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि कोरोना के संबंध में 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे. इसी की निरंतता में राज्य सरकार के आदेशों के तहत 24 मई तक लॉकडाउन के संबंध मे पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त अन्य दिशा निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें: कोरोना से मौत प्राकृतिक आपदा नहीं है, यहां जानिए राजस्थान में क्या है मुआवजा के मापदंड...

कुछ प्रतिष्ठानों के लिए ऐसी रहेगी छूट

इस दौरान खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी. मण्डिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें, पशुचारा से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकाने प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. सब्जियां एवं फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन की ओर से प्रतिदिन सुबह 6 से सायं 5 बजे तक खुली रहेंगी. डेयरी एवं दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 तथा सायं 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी. ऑप्टिकल की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक, कृषि आदान विक्रेताओं को सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 6 से 11 बजे तक छूट रहेगी.

पढ़ें: रूस से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप आज देर रात पहुंचेगी जयपुर

समाचार पत्र वितरण व रिपोर्टिग करने की रहेगी अनुमति

इस लॉक डाउन के अवधि में समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक तथा इलेक्ट्रोनिक्स, प्रिंट मीडिया कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी. साथ ही इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइड लाइन के अनुसार अनुमत की गई है. सावर्जनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा व थोक ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी. वहीं निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा. वहीं एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 से सायं 5 बजे तक अनुमत रहेंगी.

पूर्णत्या बंद रहेगा मनरेगा कार्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए कार्य स्थगित रहेंगे. संपूर्ण जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल में उपस्थित व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. सभी सावर्जनिक निजी एवं सरकारी परिवहन जैसे बस-जीप इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए भी बस, ऑटो, टेम्पों, टैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी. मेडिकल सेवाओं के परिवहन को छूट दी गई है. अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे.

झुंझुनू. कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में जिले की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि कोरोना के संबंध में 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे. इसी की निरंतता में राज्य सरकार के आदेशों के तहत 24 मई तक लॉकडाउन के संबंध मे पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त अन्य दिशा निर्देश दिए गए हैं.

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कुछ प्रतिष्ठानों के लिए ऐसी रहेगी छूट

इस दौरान खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी. मण्डिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें, पशुचारा से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकाने प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. सब्जियां एवं फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन की ओर से प्रतिदिन सुबह 6 से सायं 5 बजे तक खुली रहेंगी. डेयरी एवं दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 तथा सायं 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी. ऑप्टिकल की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक, कृषि आदान विक्रेताओं को सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 6 से 11 बजे तक छूट रहेगी.

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समाचार पत्र वितरण व रिपोर्टिग करने की रहेगी अनुमति

इस लॉक डाउन के अवधि में समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक तथा इलेक्ट्रोनिक्स, प्रिंट मीडिया कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी. साथ ही इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइड लाइन के अनुसार अनुमत की गई है. सावर्जनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा व थोक ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी. वहीं निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा. वहीं एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 से सायं 5 बजे तक अनुमत रहेंगी.

पूर्णत्या बंद रहेगा मनरेगा कार्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव के लिए कार्य स्थगित रहेंगे. संपूर्ण जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल में उपस्थित व्यक्ति के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. सभी सावर्जनिक निजी एवं सरकारी परिवहन जैसे बस-जीप इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए भी बस, ऑटो, टेम्पों, टैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी. मेडिकल सेवाओं के परिवहन को छूट दी गई है. अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे.

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