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झुंझुनू: बलात्कार के प्रयास के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास, 20 दिन में सुनाया फैसला - rape attemp in jhunjhunu

जिला एवं सेंशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा ने युवती से बलात्कार के प्रयास करने के आरोपी को पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी को सजा केस दर्ज होने के 20 दिन के अंदर सुनाई गई है.

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झुंझुनू: बलात्कार के प्रयास के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास, 20 दिन में सुनाया फैसला
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Published : Feb 8, 2021, 10:57 PM IST

झुंझुनू. जिला एवं सेंशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा द्वारा एक मामले में दिए निर्णय में एक युवती से बलात्कार के प्रयास करने के आरोपी को पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले का सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि सेंशन न्यायालय में मामला दर्ज होने के 20 रोज में ही मामले का निर्णय कर दिया गया.

पढ़ें: सुप्रीम फैसला : कोराना काल की स्कूल फीस 6 किस्तों में जमा कराने के आदेश

यह है मामला

न्यायालय में दर्ज मामले के अनुसार 26 नवंबर 2020 को पीड़िता के पिता द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना सदर झुंझुनू पर दी गई, कि 25 नवंबर 2020 को दिन में एक बजे के आरोपी ने घर कमरे में घुसकर उसकी लडक़ी से बलात्कार की कोशिश की. पीडिता के चिल्लाने पर पड़ोस का युवक आया और युवक ने धक्का-मुक्की कर उसने लड़की को छुड़वाया.

मामले में पुलिस ने भी दिखाई तत्परता

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने इस्तगासा पक्ष की ओर से सात गवाहान के बयान करवाये तथा 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गए. लोक अभियोजक शर्मा ने न्यायालय में दलील दी कि मामला अत्यन्त गंभीर प्रवृति का है, इसलिए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए. न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुए अभियुक्त प्रवीण को उक्त अनुसार सजा देते हुए धारा 450 में भी तीन वर्ष का और साधारण कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दोनों ही मूल सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया.

झुंझुनू. जिला एवं सेंशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा द्वारा एक मामले में दिए निर्णय में एक युवती से बलात्कार के प्रयास करने के आरोपी को पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले का सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि सेंशन न्यायालय में मामला दर्ज होने के 20 रोज में ही मामले का निर्णय कर दिया गया.

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यह है मामला

न्यायालय में दर्ज मामले के अनुसार 26 नवंबर 2020 को पीड़िता के पिता द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना सदर झुंझुनू पर दी गई, कि 25 नवंबर 2020 को दिन में एक बजे के आरोपी ने घर कमरे में घुसकर उसकी लडक़ी से बलात्कार की कोशिश की. पीडिता के चिल्लाने पर पड़ोस का युवक आया और युवक ने धक्का-मुक्की कर उसने लड़की को छुड़वाया.

मामले में पुलिस ने भी दिखाई तत्परता

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने इस्तगासा पक्ष की ओर से सात गवाहान के बयान करवाये तथा 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गए. लोक अभियोजक शर्मा ने न्यायालय में दलील दी कि मामला अत्यन्त गंभीर प्रवृति का है, इसलिए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए. न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण करते हुए अभियुक्त प्रवीण को उक्त अनुसार सजा देते हुए धारा 450 में भी तीन वर्ष का और साधारण कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दोनों ही मूल सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया.

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