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6 महीने पहले घर से भागी नाबालिग युवती हुई बालिग...हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सास के साथ भेजा

झुंझुनूं में घर से भागी नाबालिग युवती अब बालिग होने के बाद हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंची. जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को युवती को सुरक्षा देने और उसकी मर्जी की जगह भेजने के आदेश दिए. युवती ने एसपी कार्यालय में पेश होकर अपनी सास के साथ जाने की बात कही. जिसके बाद पुलिस ने उसे अपनी सास के साथ भेज दिया.

6 महीने पहले घर से भागी नाबालिग युवती हुई बालिग
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Published : Jun 27, 2019, 6:20 PM IST

Updated : Jun 27, 2019, 10:07 PM IST

झुंझुनूं. जिले के गुढा थाने में करीब 6 महीने पहले नाबालिग को भगाने का मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी की धड़पकड़ के लिए प्रयास में जुट गई. मामले में पुलिस पर आरोपी को पकड़ने के साथ ही नाबालिग को दस्तयाब करने का प्रेशर था. इसी बीच घर से भागने वाली नाबालिग लड़की बालिग हो गई और उसने हाईकोर्ट की शरण ली. जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को युवती को सुरक्षा देने और उसकी मर्जी की जगह पर रहने के आदेश थमा दिए. गुरुवार को युवती अपनी सास के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई. यहां उसने अपने बयान में अपनी सास के साथ जाने की बात कही.

6 महीने पहले घर से भागी नाबालिग युवती हुई बालिग...हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सास के साथ भेजा

दूसरी और युवती के पिता भी परिजनों और रिश्तेदारों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगे. उन्होंने कहा कि युवती और लड़के के घरवालों को आरोपी के छुपे होने की जगह पता है. इसलिए पुलिस पहले आरोपी को गिरफ्तार करें और उसके बाद युवती जहां चाहे, वहां चली जाए. हालांकि हाईकोर्ट के आदेशों के चलते पुलिस ने युवती को उसकी सास के साथ भेज दिया.

झुंझुनूं. जिले के गुढा थाने में करीब 6 महीने पहले नाबालिग को भगाने का मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी की धड़पकड़ के लिए प्रयास में जुट गई. मामले में पुलिस पर आरोपी को पकड़ने के साथ ही नाबालिग को दस्तयाब करने का प्रेशर था. इसी बीच घर से भागने वाली नाबालिग लड़की बालिग हो गई और उसने हाईकोर्ट की शरण ली. जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को युवती को सुरक्षा देने और उसकी मर्जी की जगह पर रहने के आदेश थमा दिए. गुरुवार को युवती अपनी सास के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई. यहां उसने अपने बयान में अपनी सास के साथ जाने की बात कही.

6 महीने पहले घर से भागी नाबालिग युवती हुई बालिग...हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सास के साथ भेजा

दूसरी और युवती के पिता भी परिजनों और रिश्तेदारों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगे. उन्होंने कहा कि युवती और लड़के के घरवालों को आरोपी के छुपे होने की जगह पता है. इसलिए पुलिस पहले आरोपी को गिरफ्तार करें और उसके बाद युवती जहां चाहे, वहां चली जाए. हालांकि हाईकोर्ट के आदेशों के चलते पुलिस ने युवती को उसकी सास के साथ भेज दिया.

Intro:पुलिस के पास कई बार ऐसे पेच फंसे हुए मामले सामने आ जाते हैं कि क्या किया जाए। ऐसा ही मामला झुंझुनू में सामने आया, जब युवती को भगाने वाला आरोपी पोक्सो मैं फरार है तो युवती को हाईकोर्ट के आदेश के चलते सास के साथ भेजना पड़ा और युवती के माता-पिता अपने साथ बेटी को नहीं ले जा पाए।


Body:झुंझुनू। जिले के गुढा थाने में लगभग छ माह नाबालिक को भगाने का मामला दर्ज हुआ और पुलिस आरोपी की धड़पकड़ के लिए प्रयास में जुटी थी। मामला पोक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था और इसलिए पुलिस के ऊपर आरोपी को पकड़ने में नाबालिक को दस्तयाब करने का पूरा प्रेशर था। इस बीच में घर से भागने वाले लड़की बालिक हो गई और सीधे हाईकोर्ट की शरण ली। उच्च न्यायालय ने पुलिस को सुरक्षा देने व युवती को उसकी मर्जी की जगह रहने के आदेश थमा दिए। ऐसे में युवती अपनी सास के साथ गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई। यहां पर उसने बयान दिया कि वह अपनी सास के साथ जाना चाहती है।

युवती के घर वाले भी पहुचे
दूसरी और युवती के पिता भी अपने घरवालों व रिश्तेदारों के साथ एसपी के कार्यालय पहुंच गए। यहां उन्होंने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पोक्सो के आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि जब युवती यहां आ चुकी है तो उसे व भगाने वाले लड़के के घर वालों को तो आरोपी के छुपे होने की जगह पता ही है। इसलिए पुलिस पहले आरोपी को गिरफ्तार करें और उसके बाद ही युवती को जहां चाहे, वहां चली जाए।

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निवेदन है कि मामला पोक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए युवती के पिता की बाइट में चेहरा बलब कर दें

बाइट वन हरदयाल सिंह थानाधिकारी गुढ़ा

बाइट 2 युवती का पिता


Conclusion:
Last Updated : Jun 27, 2019, 10:07 PM IST
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