झुंझुनू. पिलानी नगर पालिका क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. पॉक्सो कोर्ट ने मामले में कार्रवाई करते हुए, दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन ने पॉक्सो और आईपीसी की धारा में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है.
वशिष्ठ लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, आरोपी सुनील कुमार शाहपुरा निवासी है. जो 5 साल की नाबालिग का अपहरण कर अपने गांव की तरफ ले गया था. जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद मासूम को वहीं छोड़कर भाग गया. मामले को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ 10 दिन में ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए मात्र 17 दिन में ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, यह पहला मामला है कि 27 दिन में ही दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई.
यह भी पढ़ें: ऑपरेशन रोमियो: बेकरी और कैफे पर पुलिस का छापा, संचालकों सहित 14 लोग गिरफ्तार
बता दें कि, 19 फरवरी को आरोपी सुनील जाट ने 5 साल के मासूम को पिलाने क्षेत्र के एक गांव से कुरकुरे देने के बहाने अपहरण कर लिया और बच्ची को गढ़ खेड़ा ले जाकर उसके साथ झाड़ियों में दुष्कर्म किया. जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, वैसे ही मौके पर एसपी और पुलिस पहुंचकर तलाश शुरू की. उसी दौरान मासूम गढ़ खेड़ा के पास अधमरी हालत में पुलिस को मिली.
यह भी पढ़ें: हवा में गूंजी किलकारी, बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट में हुआ महिला का प्रसव
पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्परता दिखाई और 10 दिन के अंदर चालान पेश कर अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया. वहीं न्यायालय ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अन्य न्यायालय के कार्यों को स्थगित कर मामले की सुनवाई की और दोषी को सजा सुनाई. आरोपी को बुधवार दोपहर 12 से 12 बजकर 15 मिनट के बीच सजा सुनाई गई.