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झालावाड़: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 2 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना भी लगाया - jhalwar latest hinid news

झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपी को सजा, Poxo court sentenced Minor molestation case in Jhalawar
नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपी को सजा
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Published : Mar 17, 2021, 10:39 PM IST

झालावाड़. जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से 2 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 का जुर्माना भी लगाया है.

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 10 मार्च 2018 को पीड़िता और पीड़िता के पिता ने जिले के मंडावर थाने में तहरीर रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें पीड़िता के पिता ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को रूपारेल निवासी मनीष खटीक ने अज्ञात स्थान पर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की.

इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के फोटो भी खींचे. इसके बाद 9 मार्च 2018 को उसकी बेटी कही जा रही थी, तब भी आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत की. ऐसे में पीड़िता ने सारी बात अपने घर पर आकर मां को बताई. जिसके बाद मंडावर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया गया.

पढ़ें- ETV BHARAT पर देखिए रितिका का वो फाइनल मैच, जिसकी वजह से वो हार गई अपनी जिंदगी

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने आरोपी को 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 5000 का जुर्माना भी लगाया है.

झालावाड़. जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से 2 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 का जुर्माना भी लगाया है.

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 10 मार्च 2018 को पीड़िता और पीड़िता के पिता ने जिले के मंडावर थाने में तहरीर रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें पीड़िता के पिता ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को रूपारेल निवासी मनीष खटीक ने अज्ञात स्थान पर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की.

इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के फोटो भी खींचे. इसके बाद 9 मार्च 2018 को उसकी बेटी कही जा रही थी, तब भी आरोपी ने उसका हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत की. ऐसे में पीड़िता ने सारी बात अपने घर पर आकर मां को बताई. जिसके बाद मंडावर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया गया.

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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश गुप्ता ने आरोपी को 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 5000 का जुर्माना भी लगाया है.

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