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झालावाड़: नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, आरोपी की मां व दोस्त को भी सुनाई सजा

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी व अपराध में उसका सहयोग करने वाली उसकी मां व मित्र को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा
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Published : Feb 4, 2021, 4:39 PM IST

झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं मामले में सहयोग करने वाली आरोपी की मां व उसके दोस्त को भी 10-10 साल के कठोर कारावास व 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 22 जनवरी 2017 को झालावाड़ के खानपुर थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें उसने बताया कि रात्रि करीबन 8 बजे उसकी बेटी अपनी मां के साथ स्वयं सहायता समूह की मीटिंग में गई थी. रात्रि के समय में जब वह वापस लौट रही थी तो इसी दौरान मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आए और उसकी बेटी का अपहरण करके ले गए. जिसके बाद खानपुर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की तथा अनुसंधान करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया.

पढ़ें- सीकर में लूटपाट के मामले में चार बदमाश गिरफ्तार

मामले में गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने बारां जिले के माथनी निवासी आरोपी राकेश माली को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं मामले में आरोपी को सहयोग करने वाली उसकी मां कानी बाई व उसके दोस्त पवन को भी पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास व 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं मामले में सहयोग करने वाली आरोपी की मां व उसके दोस्त को भी 10-10 साल के कठोर कारावास व 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 22 जनवरी 2017 को झालावाड़ के खानपुर थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें उसने बताया कि रात्रि करीबन 8 बजे उसकी बेटी अपनी मां के साथ स्वयं सहायता समूह की मीटिंग में गई थी. रात्रि के समय में जब वह वापस लौट रही थी तो इसी दौरान मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आए और उसकी बेटी का अपहरण करके ले गए. जिसके बाद खानपुर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की तथा अनुसंधान करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया.

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मामले में गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनीश दाधीच ने बारां जिले के माथनी निवासी आरोपी राकेश माली को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं मामले में आरोपी को सहयोग करने वाली उसकी मां कानी बाई व उसके दोस्त पवन को भी पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास व 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

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