ETV Bharat / state

झालावाड़: ACB कोर्ट ने रिश्वत के आरोपी सुरेश कुमार की जमानत याचिका खारिज की - 1 लाख रुपए की रिश्वत

1 लाख 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले आरोपी जमादार सुरेश कुमार की जमानत याचिका भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा ने खारिज कर दी. जमादार सुरेश कुमार ने रिश्वत की यह रकम परिवादी लखनलाल बैरागी से उसके 20 माह वेतन का भुगतान कराने और स्थायीकरण करने के एवज में ली थी.

Corruption cases in Rajasthan
रिश्वत के आरोपी जमादार की जमानत याचिका खारिज
author img

By

Published : May 28, 2021, 1:02 PM IST

झालावाड़. भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा ने 20 माह का बकाया वेतन दिलवाने व स्थायीकरण करने की एवज में 1 लाख रुपए 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी नगर पालिका भवानीमंडी के जमादार सुरेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 29 अप्रेल को भवानी मंडी नगर पालिका के जमादार के खिलाफ परिवादी लखनलाल बैरागी ने एसीबी झालावाड़ में शिकायत दी थी कि उसका 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर चयन हुआ था और वह लगातार अपनी ड्यूटी कर रहा है. सभी विभागों से अनुपस्थित प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है इसके बावजूद उनका 20 महीने का वेतन रोक दिया गया है. इसके अलावा उसके साथ भर्ती सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण कर दिया गया, लेकिन उनका स्थायीकरण अभी तक भी नहीं किया गया है.

पढ़ें- कोरोना से मौत के आंकड़ें छुपाने के आरोप पर रघु शर्मा का पलटवार, कहा-विपक्ष गंगा किनारे जा कर देखे सच्चाई

भवानी मंडी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राधेश्याम छीपा व कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानून-गो ने बकाया भुगतान व स्थाईकरण करने की एवज में जमादार अर्जुन तंवर व सुरेश कुमार के मार्फत 2.50 लाख रुपए रिश्वत की मांग की. ऐसे में एसीबी ने 20 मई 2021 को आरोपी जमादार सुरेश कुमार को परिवादी से 1 लाख 5 हज़ार रुपए रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया था. मामले में अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. जोशी ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनकर अभियुक्त जमादार सुरेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.

झालावाड़. भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा ने 20 माह का बकाया वेतन दिलवाने व स्थायीकरण करने की एवज में 1 लाख रुपए 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी नगर पालिका भवानीमंडी के जमादार सुरेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 29 अप्रेल को भवानी मंडी नगर पालिका के जमादार के खिलाफ परिवादी लखनलाल बैरागी ने एसीबी झालावाड़ में शिकायत दी थी कि उसका 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर चयन हुआ था और वह लगातार अपनी ड्यूटी कर रहा है. सभी विभागों से अनुपस्थित प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है इसके बावजूद उनका 20 महीने का वेतन रोक दिया गया है. इसके अलावा उसके साथ भर्ती सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण कर दिया गया, लेकिन उनका स्थायीकरण अभी तक भी नहीं किया गया है.

पढ़ें- कोरोना से मौत के आंकड़ें छुपाने के आरोप पर रघु शर्मा का पलटवार, कहा-विपक्ष गंगा किनारे जा कर देखे सच्चाई

भवानी मंडी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राधेश्याम छीपा व कनिष्ठ अभियंता देवमित्र कानून-गो ने बकाया भुगतान व स्थाईकरण करने की एवज में जमादार अर्जुन तंवर व सुरेश कुमार के मार्फत 2.50 लाख रुपए रिश्वत की मांग की. ऐसे में एसीबी ने 20 मई 2021 को आरोपी जमादार सुरेश कुमार को परिवादी से 1 लाख 5 हज़ार रुपए रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया था. मामले में अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं. जोशी ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनकर अभियुक्त जमादार सुरेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.